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हवाई यात्रा करने वाले ध्यान दें! DGCA ने जारी की नई गाइडलाइंस, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

भारत में कोविड ​​-19 मामलों की संख्या में होने वाली वृद्धि को देखते हुए, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइंस के अंदर कोविड ​​-19 प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है।

दरअसल, DGCA ने हवाई सफर को लेकर नया निर्देश जारी किया है और ये निर्देश देश में बढ़ते कोविड ​​-19 मामलों को देखते हुए लिया गया है।

DGCA ने यात्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश

हवाई यात्रा करने वाले ध्यान दें! DGCA ने जारी की नई गाइडलाइंस, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

बुधवार को भारत सरकार के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइंस और हवाई अड्डों के लिए निर्देश दिए हैं कि यात्री अपनी यात्रा के सभी चरणों के दौरान मास्क जरुर पहनें। वहीं मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है, ‘एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी यात्री फेस मास्क ठीक से पहनें और पूरी यात्रा के दौरान उन्हें पहनना जारी रखें।’

वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने ये भी कहा है कि यदि कोई यात्री निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो एयरलाइन द्वारा यात्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने फैसले को लेकर दी जानकारी

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वहीं डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि देश में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा, ‘हम यादृच्छिक जांच के साथ इसका पालन करेंगे और उल्लंघन के मामले में संबंधित हितधारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’ अधिकारी के अनुसार, मास्क को असाधारण परिस्थितियों में और केवल अनुमत कारणों से ही हटाया जा सकता है।

आपको बता दें, देशभर में कोरोना के बढ़ते नए मामलों को देखते हुए यात्रियों के लिए ये कोविड गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अगर हवाई यात्री तय कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो एयरलाइन आपको फ्लाइट से बाहर निकाल सकते हैं।

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