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Dubai से कैसे और कितना सोना ला सकते है भारत, ज्यादा Gold लाने के लिए क्या करें?

सोना उपयोग में लाई जाने वाली सबसे कीमती धातु है इस बारे में कोई दो राय नहीं है। चाहे शादी- विवाह हो या फिर कोई तीज त्यौहार हर समय इसकी मांग बराबर बनी रहती है। हर इंसान किसी ना किसी वजह से सोने की खरीदारी जरूर करता है। मगर विदेश से अवैध तरीके से सोना लाने के मामलों में कोई कमी नहीं देखी जा रही है।

आए दिन विदेश से सोना लाने वाले तस्करों को एयरपोर्ट पर हिरासत में लेकर सोने की बरामदगी की जाती है मगर फिर भी आए दिन सोना तस्करी के मामले अखबारों की सुर्खियां बनते हैं।
Dubai से कैसे और कितना सोना ला सकते है भारत, ज्यादा Gold लाने के लिए क्या करें?
ऐसा क्यों होता है कि विदेश से अवैध तरीके से सोना लाने के मामले इतने अधिक आते हैं। तो आपको बता दें कि दुबई से सोना खरीदने पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं चुकाना होता है। ऐसे में वहां पर सोने के दाम भारत के मुकाबले काफी नीचे रहते हैं। इसी का फायदा उठाकर वहां से कुछ तस्कर अवैध तरीके से भारत सोना लाने की फिराक में रहते हैं। मगर इसकी कोई जरूरत नहीं है।

कानूनी रूप से भी खरीदकर दुबई से सोना भारत लाया जा सकता है मगर तस्कर रुपयों की बचत के लिए ऐसा करने से परहेज करते हैं। ऐसे में हम इस आर्टिकल के जरिए उन सब नियमों के बारे में चर्चा करेंगे जो UAE से सुरक्षित तौर पर सोना लाने की इजाजत देते हैं।

यहां पर जानिए दुबई सहित दुनिया के अन्य देशों से सोना खरीद कर लाने के रूल्स

सोना

दुनिया भर के कई देशों से खरीद का सोना लाना अपराध के दायरे में नहीं आता है। मगर आपको इसकी जानकारी कस्टम विभाग को उपलब्ध करानी होगी। और भारत पहुंचने पर विदेश में खरीदे गए गोल्ड के बिल के अनुसार इस पर शुल्क भी चुकाना होगा।

मान लीजिए अगर कोई एक भारतीय नागरिक तकरीबन 1 साल से विदेश में रह रहा है तो वह अपने साथ 40 ग्राम तक का सोना ला सकता है। जबकि पुरुष यात्री 20 ग्राम और महिला यात्री 40 ग्राम तक विदेश से सोना भारत ला सकते हैं। इसी के साथ इसके मूल्यों को भी तय किया गया है। जिससे अधिक सोना विदेश से खरीदकर भारत नहीं लाया जा सकता है।

ऐसा करने पर जमा करनी होगी 36 फ़ीसदी ड्यूटी

Dubai से कैसे और कितना सोना ला सकते है भारत, ज्यादा Gold लाने के लिए क्या करें?

मान लीजिए यदि भारत में हवाई अड्डे पर कोई व्यक्ति निर्धारित वजन से अधिक सोना लाने के मामले में पकड़े जाते हैं तो उन्हें सोने की कीमत का 36% ड्यूटी शुल्क देना पड़ता है। लेकिन वह तय वजन के अंदर सोना लाते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा। जबकि सोने के बिस्किट और सिक्के पर 12.5 फ़ीसदी ड्यूटी जमा करनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए यात्री के पास खरीदारी करने का पर्चा होना चाहिए।

विदेश से सामान लाने के लिए क्या है नियम जानिए यहां पर

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अगर कोई भारतीय यात्री संयुक्त अरब अमीरात सहित दुनिया के अन्य किसी देश से खरीदारी कर के सामान अपने देश लाता है तो उन्हें कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है। दूसरी तरफ कस्टम ड्यूटी आपको कितनी चुकानी पड़ेगी ये आपके सामान के साथ साथ आपके विदेश में रहने की समय सीमा पर भी निर्भर करता है।

मान लीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति कई वर्षों से विदेश में रह रहा है और वह अपने देश लौटता है तो उन्हें अन्य की अपेक्षा कुछ अधिक छूट प्रदान की जाती है।

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जबकि अगर आप सिर्फ तीन-चार दिनों के लिए ही विदेश यात्रा पर गए हैं और उसके तुरंत बाद स्वदेश लौट रहे हैं ऐसे में आपके लिए अलग नियम बनाए गए हैं। इसी के साथ आपके सामान पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी भी इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किस देश से यात्रा करके भारत लौटे हैं।

भारत के पड़ोसी देश भूटान, नेपाल और पाकिस्तान आदि देश अतर तरह की श्रेणी में शामिल हैं। इन देशों से सामान लाने के लिमिट काफी कम होती है तो वही दूसरे देशों से सामान लाने की लिमिट अधिक होती है।

हवाई अड्डे पर करना होगा इन नियमों का पालन

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मिली जानकारी के मुताबिक हवाई अड्डे पर दो तरह के चैनल मौजूद होते हैं जिसमें से एक ग्रीन और एक रेड चैनल होता है। जिनके सामान पर ड्यूटी शुल्क नहीं लगना है उन लोगों के लिए ग्रीन चैनल है और जो लोग ड्यूटी लगने वाला सामान विदेश से लाए हैं उन्हें रेड चैनल पार करना होगा।

ऐसा करने के लिए आपको पहले से ही डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है और विदेश से अपने साथ लाए गए सामान की सही-सही जानकारी भी देनी होती है।दूसरी तरफ आप अतिथि मोबाइल ऐप के जरिए भी अपने द्वारा लाए गए सामान की जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे सकते हैं।