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बन गया है कैंसिल हुई फ्लाइट टिकटों के पैसे वापस लौटाने फॉर्मूला, जानिए कितना मिलेगा रिफंड

कोरोना वायरस के कहर को रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के दौरान बुक हुई फ्लाइट की टिकटो के पैसे पैसेंजर्स को रिफंड वापस दिया जाना तय हो गई है। लेकिन अभी तक ये साफ तौर पर तय नहीं हो पा रहा था कि आखिर एयरलाइंस किस आधार पर पैसेंजर्स के पैसों को वापस रिफंड करेंगी। इसी बीच अब एक खबर सामने जिसने इन सभी कंफ्यूजन को खत्म कर दिया है। इस बात के बारे में सिलीव एविएशन के डायरेक्टर जरनल यानी DGCA ने कुछ खास जानकारी दिया दी है।

DGCA ने कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण कैसिंल की गई फ्लाइट्स के लिए टिकट की कीमत के सिलसिले में बुधवार को विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। बता दें कि 6 दिन पहले ही देश के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 25 मार्च से लेकर के 24 मई तक के बीच में कैसिंल की गई फ्लाइट्स की टिकटों के लिए पैसेंजर्स को तुरंत उनकी टिकट का पूरा पैसा वापस रिफंड किया जाए।

बन गया है कैंसिल हुई फ्लाइट टिकटों के पैसे वापस लौटाने फॉर्मूला, जानिए कितना मिलेगा रिफंड

लॉकडाउन पीरियड के दौरान में किसी तरह की फ्लाइट का परिचालन नहीं किया जा रहा था। देश की सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने की पहली तारीख को लॉकडाउन के अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब बुक करवाई गई फ्लाइट टिकट और टिकट के निरस्तीकरण के लिए एयरलाइंस को पैसेंजर्स के पैसें रिफंड और क्रेडिट शेल करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार DGCA ने पैसेंजर्स को तीन भागों में बांटा है। पहली कैटेगिरी में वो यात्री शामिल है जिन्होंने 25 मार्च से लेकर 24 मई तक के बीच में फ्लाइट की टिकट बुक करवाई थी। वहीं दूसरी कैरेगिटी में वो लोग आते हैं , जिन्होंने 25 मार्च से पहले अपनी फ्लाइट टिकट बुक करवाई थी। वहीं तीसरी कैटेगिरी में लोग आते हैं जिन्होंने 24 मई के बाद से में यात्रा करने के लिए फ्लाइट की टिकट बुकिंग की थी।

डीजीसीए की तरफ से जानकरी दी गई है कि पहली श्रेणी के अर्न्तगत आने वाले लोगों को संबधित एयरलाइनों द्वारा कैंसिल किए गए टिकटों का पूरा पैसा देना चाहिए। इसके अलावा दूसरे श्रेणी वाले को एयरलाइन 15 दिनों के अंदर पैसा देने का पूरा प्रयास करे।

इसके साथ ही डीजीसीए की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर किसी वित्तीय दिक्कत की वजह से कोई एयरलाइन पैसा देने में असमर्थ है तो उस दरमियान वे यात्री को उस किराये के बराबर का क्रेडिट सेल दें जिसे यात्री 31 मार्च, 2021 तक टिकट खरीदने के लिए उपयेाग कर सकें। डीजीसीए के अनुसार तृतीय श्रेणी को उसके नियमों के अनुसार रिफंड जाए।