भारत में दूसरे देशो से आने वाले एयर पैसेंजर्स के लिए देश की हैल्थ मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी की गई ये नई गाइडलाइन 2 अगस्त 2020 को जारी हुई पुरानी गाइडलाइंस की जगह लेंगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने ये भी बताया कि जारी की गई नई गाइडलाइन्स 22 फरवरी की रात 11 बज कर 59 मिनट से लागू हो जाएगा।
नई गाइडलाइन्स के अनुसार, विदेश से आने वाले पैसेंजर्स को अपने ट्रैवल से पहले एयर फैसिलिटी पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरशन फॉर्म भर कर जमा करना पड़ेगा। इसके साथ ही कोरोना वयारस की निगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। ध्यान रहे कि कोरोना की ये निगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी ना हो।
इंडियन हैल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन्स के अनुसार, ये सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स को अपने कोरोना PCR टेस्ट रिपोर्ट की ऑथेन्टिसिटी का डिक्लेरेशन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर किसी यात्री का ये डिक्लेरेशन झूठ या गलत पाया जाता है, तो उस यात्री पर कानूनी तौर पर आपराधिक कार्रवाई की जाएंगी।
इसके साथ ही इंटरनेशनल पैसेंजर्स को अपने फ्लाइट की एयरलाइन के जरिए एयर फेसिलिटी पोर्टल या फिर एविएशन मिनिस्ट्री के पोर्टल पर अंडरटेकिंग देनी होगी, जो की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ताकि भविष्य में उन्हें जरूरत पड़ने पर वो लोग 14 दिन होम क्वारंटीन या सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग के फैसले को मान सके।
ऐसा नहीं इस नई गाइडलाइंस में सिर्फ नियमों को सख्त किया गया है। इस नई गाइडलाइन्स में कुछ लोगों को थोड़ी बहुत राहत भी दी गई है। बता दें कि इस गाइडलाइन में उन इंटरनेशनल पैसेंजर्स को राहत मिली है, जो भारत सिर्फ अपने परिवार के किसी सदस्य की मृ’त्यु की स्थिति पर आए हैं। ऐसी स्थिति में विदेश से आने वाले लोगों को किसी भी तरह के नेगेटिव कोरोना PCR टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। खबरों से मिली जानकारी के अनुसार, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये नई गाइडलाइन देश में बढ़ रहे कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे को ध्यान में रखते हुए की है।