अगर आप आने वाले दिनों में फ्लाइट से हवाई यात्रा करने के बारे में सोच रहे है या फिर करने जा रहे हैं। तो आपको कुछ खास सावधानी बरतनी होगी और अगर किसी पैसेंजर्स ने इन सावधानियों में लापरवाही की तो उस पैसेंजर्स के खिलाफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA की तरफ से सख्त कानूनी कार्यवाही भी कर सकती है।
दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे है क्योंकि देश में कोरोना वायरस महामारी के मामलें लगातार तेजी से बढ़ रहे है, जिसको लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके अनुसार अगर सफर के दौरान कोई पैसेंजर्स फ्लाइट में मास्क नहीं पहनते हैं, इसके अलावा अगर DGCA की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता हैं तो उस पैसेंजर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं अगर कोई पैसेंजर के बार- बार इस गलती दोहराएंगे तो उसके एयर ट्रेवल पर एक अच्छा खासे समय के लिए बैन भी लगा दिया जा सकता है।
DGCA की तरफ से जारी किए गए नए सर्कुलर में साफ साफ ये कहा गया है कि एयरपोर्ट में एंट्री लेने के बाद से लेकर एयरपोर्ट से निकलने तक पैसेंजर्स का मास्क पहनना बेहद अनिवार्य होगा।
DGCA के इस सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि एयर ट्रेवल के दौरान, सभी पैसेंजर्स को एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी होगा, इसके साथ ही कोरोना गाइड लाइन का पालन नहीं किया, तो उनकी फ्लाइट कैसिंल करके उन्हें प्लेन से उतार दिया जाएगा। इसके अलावा जो कोई पैसेंजर अपने सफर के दौरान बार- बार सभी नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएंगा, उस पैसेंजर को ‘उपद्रवी यात्री’ करार दे दिया जाएगा।