भारत से हाल ही में फ्लाइट सर्विस रुल्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, बता दें कि ये खबर भारत की राजधानी दिल्ली के हाई कोर्ट की तरफ से सामने आई है, दरअसल दिल्ली के हाई कोर्ट ने फ्लाइट में सफर करने के दौरान पैसेंजर्स की तरफ से मास्क पहनने में ढिलवाई करने और मास्क ठीक से नहीं पहनने के मुद्दे को काफी चिंताजनक स्थिति बताई है।
जिसके सुधार के लिए पर सभी डॉमेस्टिक एयरलाइंस कंपनियों और देश की DGCA के लिए काफी कड़े निर्देश जारी किए हैं। हाई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए निर्देश में इस तरह के नियम तोड़ने वाले उल्लंघनकर्ताओं पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, इसके अलावा फ्लाइट की टाइम टू टाइम पर जांच करना बहुत ही जरूरी है।
फ्लाइट से सफर के दौरान जिस तरह से पैसेंजर्स ठीक से अपने चेहरे पर मास्क नहीं पहनते हैं उससे कोरोना वायरस का संक्रमण दर फिर से बढ़ सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कोर्ट ने पैसेंजर्स के लिए भी कड़े और सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार के दिन पारित किए गए अपने आदेश में कहा कि वो महामारी के एक खतरनाक स्थिति की वजह से इस आदेश पारित करने का फैसला लिया है। फ्लाइट के अंदर की ये स्थिति न्यायाधीश ने गत 5 मार्च को कोलकाता से नई दिल्ली के लिए एयर इंडिया की उड़ान के दौरान खुद ही देखा था। जिसमे सभी यात्रियों ने मास्क लगा रखे थे, लेकिन किसी ने भी अपना मास्क सही नहीं पहना था। ज्यादा तर लोगों ने मास्क अपनी ठुड्डी के नीचे पहना हुआ था।
ये फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि “फ्लाइट में पैसेंजर्स की ये लापरवाही न केवल एयरपोर्ट से फ्लाइट में जाने के दौरान, बल्कि सफल में भी देखी गई है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर अब कोई यात्री प्रोटोकॉल का पालन करने से इनकार करता है तो यात्री के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्यवाही के प्रोसिजर में उस पैसेंजर्स को स्थायी या एक निर्धारित अवधि के लिए ‘नो-फ्लाई’ सर्विस में डालना शामिल है।