हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर समाने आई है। खबर है कि फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों के लिए सामान ले जाने का नियम में बड़ा बदलाव हुआ है।
दरअसल, नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने घोषणा करते हुए कहा है कि घरेलू रूट्स पर बैगेज लिमिटेशन का फैसला विमान कंपनियां (Airlines) खुद ही तय करेंगी। नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने 23 सितंबर को आदेश जारी करते हुए कहा है कि, ‘बैगेज लिमिटेशन एयरलाइन के पॉलिसी के आधार पर होगा।
इसी के साथ मंत्रालय ने यह भी कहा कि चेक-इन बैगेज से संबंधित विषय को रिव्यू किया गया है। इसमें स्टेकहोल्डर्स द्वारा प्राप्त फीडबैक/इनपुट्स को भी ध्यान में रखा गया है। वर्तमान में विमान कंपनियों को आदेश है कि वो कोरोना काल से पहले कुल फ्लाइट्स की संख्या का 60 फीसदी ही ऑपरेट करेंगी।
इससे पहले दो महीने के लॉकडाउन के बाद 25 मई घरेलू फ्लाइट्स जब फिर से शुरू हुए थी तब नागर विमानन मंत्रालय ने कहा था कि प्रति पैसेंजर केवल एक चेक-इन बैगेज और एक हैंड बैंक की अनुमति होगी। लेकिन अब इस फैसले को बदल दिया है।
आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी के पहले एअर इंडिया (Air India) की फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्री 20 किलोग्राम के बैगेज ले जाने की अनुमित थी इसके साथ ही प्राइवेट विमान कंपनियां इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स के लिए 15 किलो बैगेज की ही अनुमति थी। इससे अतिरिक्त बैगेज के लिए पैसेंजर्स को अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है।