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देश में 1 दिसंबर से बदल जाएगा ये सारा नियम, लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

देश के आम आदमी की जिंदगी एक दिसंबर 2020 से काफी हद तक बदल जाएगी, क्योंकि उसकी जिंदगी से जुड़े कई तरह के नियमों 1 दिसंबर से बदलाव होने वाला है। बता दें कि एक दिसंबर से LPG सिलेंडर जिसे आम भाषा में रसोई गैस भी कहा जाता है। वहीं रेलवे और बैंक में किए जाने वाले लेन देन के नियम बदलने वाले है। इसके साथ 1 दिसंबर से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी RTGS के समय में बदलाव होने वाला है। आईये जानते हैं 1 दिसम्बर से किन नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा।

1. 24 घंटे मिल सकेंगी RTGS की सुविधा :- 1 दिसंबर से बैंकों के पैसों के लेन – देन से जुड़े इस नियम को बदला जा सकता है। RBI ने 24 घंटे के लिए RTGS की सुविधा शुरू करने की घोषणा की थी। फिलहाल के समय में ये सुविधा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर बाकी हफ्ते सभी वॉर्किंग डेज में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। इसका मतलब 1 दिसंबर से RTGS के जरिए से लोग अब 24 घंटे अपने ट्रांसफर कर सकते है।

2. बदले LPG गैस सिलेंडर के दाम :- हर महीने की पहली तारीख को सरकार रसोई गैस यानी LPG गैस सिलेंडरों की कीमत में बदलाव करती है, मतलब आने वाले 1 दिसंबर को भी देश भर में LPG गैस सिलेंडरों की कीमत बदल दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दे कि पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी की गई थी।

3. अपने प्रीमियम मे कर सकते है ये बदलाव :- इंश्योरेंस या बीमा होल्डर्स अब 5 साल के बाद प्रीमियम की रकम को 50 % तक घटा सकते है। मतलब वो आधी किस्त के साथ भी अपनी प़लिसी जारी रख सकते है। अब अपनी भारी पॉलिसी की किस्तों की वजह से परेशान नहीं होंगे। वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पॉलिसी की रकम का सीधे आधे दाम पर ला सकते है।

4. 1 दिसंबर से इंडियन रेलवे में कई नई ट्रैनों का चलाने वाले है- कोरोना वायरस महामारी संकट के बाद से रेलवे लगातार कई नई स्पेशल ट्रेनों को चला रहा है। वहीं अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 1 दिसंबर से भी इंडियन रेलवे कुछ ट्रेनों का संचालन शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

1 दिसंबर को शुरू होने वाली नई ट्रेनों में झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल दोनों शामिल हैं। इन सभी ट्रेनों को लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू कियाजा रहा है। अब भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के अंदर जनरल टीकट का सिस्टम ही हटा दिया है। अब जिस भी व्यक्ति को ट्रेन का सफर करना है, तो उसे अपना रिजरवेशन करवाना ही पड़ेगा। बिना रिजरवेशन कोई ट्रेन में सफर नहीं कर सकता है।