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UAE labour law: दुबई में किसी कंपनी द्वारा कामगार को वार्षिक हवाई किराए भत्ते देने के क्या है नियम, जानिए

UAE labour law: दुबई में नौकरी करने वाले कामगारों को कई कम्पनियों द्वारा उन्हें और उसके परिवार को वार्षिक हवाई टिकट भत्ता मिलता है। इस पोस्ट के जरिए हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि कामगार कैसे इस वार्षिक हवाई टिकट भत्ते का इस्तेमाल कर सकता है।

जानकारी के अनुसार,  अगर कामगार दुबई में स्थित एक निजी मुख्य कंपनी में काम करता है तब रोजगार संबंधों के विनियमन (‘रोजगार कानून’) पर 2021 के संघीय डिक्री कानून संख्या 33 के प्रावधान लागू होते हैं।

वहीं यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रोजगार कानून (UAE labour law), जो 2 फरवरी, 2022 से लागू है, एक कामगार को वार्षिक अवकाश के लिए अपने गृह देश की यात्रा के लिए हवाई टिकट के किराए का भुगतान करने की नियोक्ता की जिम्मेदारी से संबंधित है। हालांकि, एक कामगार अपने रोजगार समाप्त होने के बाद परिवर्तन लागत के हिस्से के रूप में एकतरफा हवाई टिकट किराए के लिए पात्र हो सकता है।

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वहीं रोजगार कानून के अनुच्छेद 13(12) के अनुसार है, जिसमें कहा गया है कि” नियोक्ता कर्मचारी लागत को उसके जगह के लिए किराया वहन करेगा जिस पर आपसी सहमति हुई थी, जब तक कि कर्मचारी दूसरे किसी कंपनी में शामिल न हो जाए। यदि नियोक्ता, या रोजगार अग्रीमेंट कर्मचारी के  कारणों से समाप्त कर दिया गया है तो इस मामले में लागत बाद में वहन की जाएगी।”

वहीं, अगर किसी कर्मचारी के रोजगार अग्रीमेंट में उल्लेख किया गया है कि वह और उसका परिवार विमान किराया भत्ता के हकदार हैं, तो नियोक्ता को इसे प्रदान करने की आवश्यकता है। किसी कर्मचारी के रोजगार अग्रीमेंट में कोई भी शर्तें जो रोजगार कानून के अनुसार नहीं हैं, उन्हें शून्य माना जा सकता है, सिवाय इसके कि ऐसी शर्तें कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हों। यह रोजगार कानून के अनुच्छेद 65 (3) के अनुसार है, जिसमें कहा गया है: “कोई भी शर्त जो इस डिक्री-कानून के प्रावधानों के विपरीत है, भले ही इसके लागू होने से पहले शून्य होगी।

दुबई

वहीं नियोक्ता रोजगार के मामलों से संबंधित एक आंतरिक नियम पुस्तिका तैयार कर सकता है और इसमें अतिरिक्त नियम भी शामिल हो सकते हैं जो कर्मचारी के लिए फायदेमंद हैं। यह रोजगार कानून के अनुच्छेद 65(4) के अनुसार है, जिसमें कहा गया है: “नियोक्ता प्रतिष्ठान में संगठनात्मक उपनियमों और कार्यक्रमों को स्थापित कर सकता है और लागू कर सकता है जो इस डिक्री-कानून में निर्धारित कर्मचारियों की तुलना में कर्मचारी के लिए अधिक फायदेमंद होगा। और इसके कार्यकारी विनियम। ऐसे कार्यक्रमों और उपनियमों और इस डिक्री कानून के प्रावधानों के बीच संघर्ष की स्थिति में, कर्मचारी के लिए अधिक फायदेमंद शर्तें लागू होंगी।”

इसी के साथ कानून (UAE labour law) के उपरोक्त प्रावधान के आधार पर, कामगार और उसका परिवार एक विमान किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं जैसा कि आपके रोजगार अनुबंध में उल्लेख किया गया है। हालांकि, अगर रोजगार अनुबंध में ‘हवाई किराया भत्ता’ के बजाय ‘हवाई किराए की लागत’ बताई गई है, तो आप पूरे हवाई किराए की लागत का दावा कर सकते हैं।

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वहीं अगर आपका रोजगार अग्रीमेंट कहता है कि आप ‘विमान किराया भत्ता’ के हकदार हैं, तो आप केवल अपने रोजगार अग्रीमेंट में उल्लिखित प्रासंगिक भत्ते का दावा करने के हकदार हो सकते हैं।