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UAE मंत्रालय का बड़ा फैसला, समय पर कामगारों का वेतन नहीं देने वाले फर्मों को देना पड़ेगा जुर्माना

UAE के मंत्रालय ने कामगारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला सही समय पर वेतन देने को लेकर है। दरअसल, यूएई की वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (Wages Protection System ) में किए गए नए संशोधन उन फर्म और कंपनियों के खिलाफ एक आदेश जारी किया है जो समय पर कामगारों के वेतन का भुगतान नहीं करते हैं। ऐसे में अब समय पर वेतन नहीं देने वाले फर्मों पर दंड लिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, यह फैसला तब लिया गया है जब मानव संसाधन और अमीरात मंत्री डॉ अब्दुलरहमान अब्दुलमन्नन अल अवार (Dr Abdulrahman bin Abdulmanan Al Awar) ने एक मंत्रिस्तरीय प्रस्ताव जारी किया।

UAE मंत्रालय का बड़ा फैसला, समय पर कामगारों का वेतन नहीं देने वाले फर्मों को देना पड़ेगा जुर्माना

वहीं इस प्रस्ताव में कहा गया है कि मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) अपने डेटाबेस में पंजीकृत प्रतिष्ठानों की निगरानी करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि समय पर वेतन का भुगतान किया जाता है। यह फील्ड विजिट और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए किया जाएगा।

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वहीं मंत्रालय अनुपालन न करने वाले प्रतिष्ठानों को रिमाइंडर और नोटिफिकेशन जारी करेगा। यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए नए वर्क परमिट जारी करना निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं संशोधनों में ऐसी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिन्हें 50 या अधिक लोगों को रोजगार देने वाले गलत प्रतिष्ठानों के खिलाफ “धीरे-धीरे” लिया जाएगा। मंत्रालय सार्वजनिक अभियोजन को सूचित करेगा और “आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित स्थानीय और संघीय अधिकारियों” को प्रतिष्ठान का विवरण भेजेगा।

UAE मंत्रालय का बड़ा फैसला, समय पर कामगारों का वेतन नहीं देने वाले फर्मों को देना पड़ेगा जुर्माना

वहीं ”मंत्रालय ने कहा कि “सभी गैर-अनुपालन प्रतिष्ठान, आकार की परवाह किए बिना, जो नियत तारीख के चार महीने बाद मजदूरी का भुगतान करने में विफल रहते हैं, उन्हें नए वर्क परमिट पर निलंबन का सामना करना पड़ेगा। यदि मालिक संयुक्त अरब अमीरात में डब्ल्यूपीएस के साथ सूचीबद्ध अन्य प्रतिष्ठानों का संचालन करता है, तो उनमें से प्रत्येक पर समान दंड लागू होगा। यह प्रभावित प्रतिष्ठानों को वर्क परमिट के निलंबन के बारे में सूचित करने के बाद किया जाएगा यदि प्रतिष्ठान छह महीने के भीतर उसी उल्लंघन को दोहराता है, तो एक प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाएगा और स्थापना को MoHRE की वर्गीकरण प्रणाली के तहत टियर थ्री में डाउनग्रेड किया जाएगा।

छूट

संशोधन प्रतिष्ठानों को दो नए मामलों में डब्ल्यूपीएस के माध्यम से अपने वेतन को ट्रान्सफर करने से छूट के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं: जहाजों/जहाजों पर काम करने वाले नाविक, और देश में काम करने वाले विदेशी प्रतिष्ठानों या उनकी सहायक कंपनियों के श्रमिक जो देश के बाहर से अपना वेतन प्राप्त करते हैं, श्रमिकों की सहमति के अधीन। ये मामले पहले से छूट प्राप्त मामलों के अतिरिक्त हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के स्वामित्व वाली मछली पकड़ने वाली नौकाएं, संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के स्वामित्व वाली सार्वजनिक टैक्सियां, बैंक और पूजा स्थल हैं।

वहीं MoHRE में मानव संसाधन मामलों के कार्यवाहक अवर सचिव खलील अल खुरी ने कहा कि संकल्प का उद्देश्य नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संबंधों के दीर्घकालिक संतुलन और स्थिरता को बढ़ाना है।

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