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जानिए कुवैैत में कामगारों को अधिकतम कितने घंटे करना होता है काम, पढ़ें पूरी डिटेल

कई देशों के लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए कुवैत जाते है। लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि  कुवैत में कितने घंटे काम करने का नियम है। वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि कुवैत के श्रम कानून के अनुसार यहाँ पर कितने घंटे काम करना होता है।

कुवैत के श्रम कानून के अनुसार , एक वयस्क कामगार के लिए प्रतिदिन आठ घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे आवश्यक कार्य घंटे हैं। एक कर्मचारी को लगातार पांच घंटे काम करने के बाद एक घंटे का आराम या ब्रेक लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक घंटे का विश्राम या विराम कार्य घंटों की गणना में शामिल नहीं है।

जानिए कुवैैत में कामगारों को अधिकतम कितने घंटे करना होता है काम, पढ़ें पूरी डिटेल

 

वहीं फाइनेंसियल, कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के कामगार को आठ घंटे ही काम करना निर्धारित किया गया है। वहीं MSA&L केस-दर-मामला आधार पर इन मानक कार्य घंटों को संशोधित कर सकता है – या तो बढ़ा या घटा सकता है। एक होटल में काम करने वाले कर्मचारी उन लोगों का एक उदाहरण हैं जिनके पास काम के घंटे से कम या अधिक है।

इसी के साथ कुवैत में कार्य सप्ताह रविवार से गुरुवार तक है, सप्ताहांत शुक्रवार और शनिवार को पड़ता है। एक मानक कार्य सप्ताह 40 घंटे का होता है, जिसमें कंपनियां आमतौर पर सुबह 8:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच काम करती हैं, कभी-कभी विस्तारित लंच ब्रेक के साथ। रमजान के पवित्र महीने के दौरान कार्यालय के घंटे कम कर दिए जाते हैं।