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जानिए UAE Expired वीजा रीन्यू के नियम और ग्रेस अवधि की समाप्त होने की जानकारी

हाल ही में UAE ने एक्सपायर्ड यूएई रेजीडेंसी परमिट को रिन्यू करवाने को लेकर एक बड़ी घोषणा की थी। जिसके तहत 12 जुलाई से यूएई रेजीडेंसी परमिट को रिन्यू करवाने का काम शुरू हो चुका है। इसी बीच हम आपको UAE वीजा नियम की वैधता और रियायती अवधि की जानकारी देने जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, अगर आपका 1 मार्च, 2020 के बाद आपके निवास का वीजा समाप्त हो गया है, तो आपके निवास वीजा को नवीनीकृत करने के लिए आपके पास 12 जुलाई से तीन महीने का समय होगा और इस दौरान आपको अपना UAE वीजा रीन्यू करवाना है।

जानिए ये महत्वपूर्ण बातें

जानिए UAE Expired वीजा रीन्यू के नियम और ग्रेस अवधि की समाप्त होने की जानकारी

  1. रेजिडेंसी वीजा और आईडी कार्ड मार्च और अप्रैल के बीच Expired हुआ है, वो रिन्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  2. मई में Expired  हुआ रेजिडेंसी वीजा और आईडी कार्ड के नवीनीकरण का आवेदन 8 अगस्त से स्वीकार किए जाएंगे।
  3. 1 जून से 11 जुलाई के बीच वीजा की वैधता समाप्त होने वाले दस्तावेजों को 10 सितंबर से नवीनीकरण के आवेदन के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
  4. वहीं जिन लोगों के पास यदि आप वर्तमान में यूएई से बाहर हैं, तो आपके पास अपने निवास वीजा को नवीनीकृत करने के लिए यूएई में वापसी की तारीख से एक महीने का समय होगा। वहीं ग्रेस अवधि समाप्त होने के बाद जुर्माना लागू किया जाएगा।

आपको बता दें, UAE के अधिकारियों ने कोरोना कहर के बीच यह घोषणा की थी कि 1 मार्च के बाद समाप्त होने वाले यूएई रेजीडेंसी या प्रवेश परमिट (यात्रा / पर्यटक वीजा) के धारकों को इस साल दिसंबर तक वीजा की वैधता प्रदान की जाएगी। लेकिन अब  uae सरकार ने इस फैसले को रद्द कर दिया गया था और 12 जुलाई को रेजिडेंसी वीजा नवीनीकरण शुरू करने के लिए निर्धारित किया गया है।