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UAE में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लागू होगा नया वार्षिक अवकाश, बिना सैलरी कटे इतने दिन की मिलेगी छुट्टी

संयुक्त अरब अमीरात ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियो और कामगारों के लिए वार्षिक अवकाश प्रावधानों की घोषणा की है।

Federal Decree Law no. 33 के अनुसार, नए लेबर लॅा श्रम कानून का नियम 2 फरवरी से प्रभावी होगा। इस नियम के मुताबिक निजी क्षेत्र के कर्मचारी और कामगार हर साल कम से कम 30 दिनों की पूरी तरह से भुगतान की गई वार्षिक छुट्टी के हकदार होंगे। इसके साथ ही महीने में 2 दिन की भुगतान की गई छुट्टी भी दी जाएगी। यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगी, जो सेवा की अवधि छह महीने से अधिक और एक वर्ष से कम की हो।

Decree Law ने जानकारी दी कि सेवा की समाप्ति पर और वार्षिक अवकाश शेष का उपयोग करने से पहले निजी क्षेत्र के कर्मचारी सेवा के अंतिम वर्ष के दौरान काम पर बिताए गए समय के लिए वार्षिक अवकाश के हकदार होंगे। इसके अलावा पार्ट टाइम कामगारों के लिए काम पर बिताए गए वास्तविक काम के घंटों के अनुसार वार्षिक छुट्टी के हकदार होंगे।

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इस संघीय डिक्री कानून के तहत, निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों और कामगारों को probation period के दौरान अपनी वार्षिक छुट्टी के शेष से छुट्टी देने का अधिकार है।

डिक्री में कहा गया है कि कामगारों को अपनी वार्षिक छुट्टी, या उसके दिनों को अगले वर्ष तक आगे ले जाने का अधिकार है। हालांकि, यह नियोक्ता के साथ समझौते में और सुविधा में लागू नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। कामगार अपने वार्षिक अवकाश की शेष अवधि के लिए भी मजदूरी के हकदार होंगे, जिसकी गणना मूल वेतन के अनुसार की जाती है।

UAE में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लागू होगा नया वार्षिक अवकाश, बिना सैलरी कटे इतने दिन की मिलेगी छुट्टी

फेडरल डिक्री-लॉ ने कहा कि वार्षिक अवकाश अवधि में प्रत्येक कर्मचारी को दिए गए साप्ताहिक अवकाश शामिल होंगे। हालांकि, नियोक्ता अपने कर्मचारियों को दो साल से अधिक के लिए उनकी वार्षिक छुट्टी का उपयोग करने से नहीं रोक सकता है, जब तक कि कर्मचारी इसे आगे ले जाने या इसके लिए नकद भत्ता प्राप्त करने की इच्छा न करे।

निजी क्षेत्र के कामगारों को भी उनकी देय छुट्टी के लिए भुगतान किया जाएगा यदि वे इसे लेने से पहले काम छोड़ देते हैं, चाहे इसकी अवधि कुछ भी हो। वे अपने वार्षिक अवकाश के दौरान काम करने वाले दिनों के लिए नकद भत्ते के भी हकदार होंगे और इसकी गणना मूल वेतन के अनुसार की जाती है।