UAE के फेडरल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल फेडरल सुप्रीम कोर्ट ने एक अरब नागरिक को अपनी पत्नी का ग’ला दबा’कर जा’न से मारने के आरोप में 15 साल की जेल की स’जा सुनाई है। इस 15 साल की जेल के साथ ही उस अरबी पति पर इस जु’र्म के लिए DH1, 00, 000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
बता दें कि इस अरबी नागरिक ने साल 2014 के नवंबर में अपनी पत्नी का ग’ला दबाकर जा’न से मा’र डाला था। दरअसल माजरा कुछ ऐसा है कि दोनो पति पत्नी के बीच कुछ फैमिली मेटर्स को लेकर तलाक हो गया था।
इन दोनों पति पत्नी की एक बेटी थी, जिसकी कस्टडी कोर्ट ने पति को दे दी थी। साल 2014 की नवंबर को अपने हस्बेंड को फोन करके कहा था कि वो आए और अपनी बेटी को ले जाए। वहीं आ’रोपी ने उससे कहा कि वो खुद ही बेटी को लेकर Fujairah में उसके घर पर जाए। जब महिला बेटी को लेकर उसके घर पहुंची, तभी उनके बीच किसी बात को लेकर एक बह’स शुरू हो गई उसके बाद दोनो में हा’थापाई शुरू हो गई, इसी ल’ड़ाई के दौरान आदमी ने अपनी महिला का गला दबा’कर उसकी जा’न ले ली है।
फेडरल सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार आरो’पी ने अपनी पत्नी को फोन करके उसे अपने घर पर सुलह करने के लिए बुलाया था, और उम्मीद जताई थी कि वो लोग बातों से अपने बीच की दूरियों को कम कर लेंगे। लेकिन वहां हुआ इसके उलट दोनों में ल’ड़ाई शुरू हो गई जिसके दौरान महिला ने पति के मुंह पर गहनों का बॉक्स फे’क कर मारा और गा’लियां देना शुरु कर दिया। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को ध’केला और उसे जमीन पर गि’रा दिया उसका गला द’बा कर उसे जान से मा’र डाला।