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UAE : बस ड्राइवर की लापरवाही से प्रवासी कामगार हुआ हा’दसे का शिकार, अब कोर्ट ने किया Dh200,000 मुआवजे देने का ऐलान

हाल ही में UAE की राजधानी आबू धाबी से एक बहुत ही अनोखी खबर सामने आई है। बता दें कि एक प्रवासी कामगार को लेकर हाल ही में अबू धाबी की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस कामगार का दु’र्घट’ना एक बस के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हो गया, लेकिन हाल ही में अबू धाबी की अदालत ने उस लापरवाह बस ड्राइवर को आदेश दिया हैं कि वो विकलांग हुए कामगार को मुआवजे के रूप में Dh2, 00, 000 देगा।

अबू धाबी सिविल कोर्ट ऑफ़ फ़र्स्ट इंस्टेंस ने बस चालक और बीमा फर्म को ये आदेश देते हुए कहा कि वाहन से घायल होने वाले को एशियाई कामगार को उसके शारीरिक चोट और दुर्घटना के कारण होने वाले शारीरक नुकसान का भुगतान करने के लिए ये रकम दी जाएगी।

UAE : बस ड्राइवर की लापरवाही से प्रवासी कामगार हुआ हा'दसे का शिकार, अब कोर्ट ने किया Dh200,000 मुआवजे देने का ऐलान

अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि ये आदमी एक कन्स्ट्रंक्शन साइट पर अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी एक बस ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी की गलती की वजह से ये आदमी बस से दु’र्घटना हो गया। कोर्ट की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकारियों ने केस में ला’परवाह ड्राइविंग और स्टाफ के काम में लापरवाही को दु’र्घटना का जिम्मेदार ठहराया है। दु’र्घटना में इस आदमी के पैर में कई सारे फ्रै’क्चर आए हैं। इसके साथ ही उसे शरीर के बाकी अंगों पर भी काफी गं’भीर चो’ट आई है। एक मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें अपने दाहिने निचले पैर में 30% की स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ेगा, और वहीं बाईं जांघ, बाएं घुटने और बाएं पैर में घर्षण हुआ है। जिसके कारण ये वाला पैर काफी बु’री तरह से ज’ख्मी हुआ है।

शारीरिक और नैतिक क्षति के लिए मुआवजे में Dh400,000 की मांग करते हुए, कामगार ने चालक और बीमा फर्म के खिलाफ एक नागरिक मामला दायर किया था। इसके बाद फैसले में अदालत ने वर्कर को मुआवजे के रूप में Dh2, 00, 000 देने का आदेश दिया।