कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण पूरे देश में सभी तरह से पब्लिक ट्रांसफर पूरी तरह से बंद थे। हाल ही में सरकार ने रेलवे सेवा को सिमित आधार पर शुरू किया है। बसें पहले ही लोगों की सेवा में कुछ हद तक के लिए खुली हुई है।
ऐसे में अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भारत में उड़ान शुरू होने से पहले एयरलाइन और एयरपोर्ट के ऑपरेटर्स और सभी एविएशन स्टेकहॉल्डर्स के लिए SOP को मसौदा जारी किया है। इस मसौदा के अनुसार जिस भी यात्री और कर्मचारी में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं उस यात्री और कर्मचारी को एयरपोर्ट और फ्लाइट में ना जाने दिया जाए। साथ ही में जिस व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप स्टेटस में ग्रीन साइन नहीं दिख रहा है उसे भी एयरपोर्ट के टर्मिनल एरिया के अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
Ministry of Civil Aviation has issued SOP to all aviation stakeholders including airlines & airport operators before flight resumption. Passengers and staff showing any symptom, Aarogya Setu app not showing “green” are not to be allowed to enter the airport terminal building. https://t.co/Vb2bC3avo4
— ANI (@ANI) May 12, 2020
एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए SOP में ये भी कहा गया है कि उड़ान शुरू होने के पहले चरण में उन लोगों को फ्लाइट में सफर करने की इजाजत होगी, जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली उड़ान के पहले चरण में फ्लाइट के अंदर केबिन में किसी तरह का सामान को ले जाने कि इजाजत नहीं है। एयरपोर्ट पर चेक-इन बैगेज ही केवल एक पीस ले जा सकते हैं, और वो भी 20 किलों से कम हो तो ही उसे ले जाने की इजाजत होगी।इसके अलावा विमान प्रस्थान के समय से कम से कम दो घंटे पहले यात्रियों को एयरपोर्ट पर पहुंचना अनिवार्य किया जा सकता है।
बता दें कि लॉकडाउन के कारण देश में सभी तरह की उड़ाने बंद थी। देश में 25 मार्च से लगे लॉकडाउन के दौरान आसमान में सिर्फ एयर इंडिया की कार्गो फ्लाइट्स ही उड़ रही थी। लेकिन अब फिर भारत में उड़ाने शुरु होने वाली है। उड़ान शुरू होने से पहले ही एविएशन मिनिस्ट्री ने अपने SOP प्रोटोकॉल्स जारी कर दिए है।