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यूएई से भारत की यात्रा करने वाले यात्री जानिए भारत के राज्यों के अनुसार क्वारंटाइन के नियम

कोरोना वायरस से सभी देशों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं इस वायरस के संक्रमण को रोकने कई सारे नियम बनाए गये हैं जिसमें क्वारंटाइन का नियम भी शामिल है। वहीं दूसरे देशों की यात्रा करने वाले लोगों को 14 दिन के क्वारंटाइन  में रहना जरुरी है ताकि इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकें।

इस बीच यूएई से भारत के राज्यों में आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन नियम को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक, भारत के कुछ राज्यों में अनिवार्य क्वारंटाइन से गुजरने की जरूरत नहीं है। कुछ राज्यों ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को क्वारंटाइन नियमों में ढील दी है, जिसके बाद यात्री को 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना नहीं होगा। वहीं क्वारंटाइन के नियम में छूट ग’र्भावस्था, परिवार में मृ’त्यु, आपा’तकालीन चि’कित्सा कारणों आदि लोगों को छूट मिलेगी। साथ ही RT-PCR कोविड​​-19 नेगेटिव परिणामों वाले यात्रियों को भी 14 दिन के क्वारंटाइन में छूट दी जाएगी।

यूएई से भारत की यात्रा करने वाले यात्री जानिए भारत के राज्यों के अनुसार क्वारंटाइन के नियम

वहीं विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यात्रियों को अपनी यात्रा के बाद 14 दिन के क्वारंटाइन से बचने के लिए संबंधित सरकारी वेबसाइटों या एयरलाइंस के माध्यम क्वारंटाइन के नियम की जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ इस क्वारंटाइन के नियम में छूट पाने के लिए यात्री को कोविड​​-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पेश करनी होगी ताकि इस क्वारंटाइन वाले नियम में छूट पा सकें।

जानिए भारत के राज्यों में क्वारंटाइन के नियम

भारत के केरल राज्य में उन यात्रियों को छूट दी है जो व्यापार, आधिकारिक, व्यापार, चिकित्सा, अदालती मामलों जैसे उद्देश्यों के लिए छोटी अवधि के लिए राज्य का दौरा करते हैं और इन लोगों को केरल सरकार से वेबसाइट से प्रवेश पास प्राप्त करने के बाद अनिवार्य क्वारंटाइन के बिना सात दिनों की अवधि के लिए राज्य का दौरा कर सकते हैं।

यूएई से भारत की यात्रा करने वाले यात्री जानिए भारत के राज्यों के अनुसार क्वारंटाइन के नियम

कर्नाटक जाने वाली यात्रियों को व्यापार यात्रा पर छूट दी है। अगर कर्नाटक जाने वाली यात्रियों की ठहरने की अवधि 48 घंटे से अधिक है, लेकिन सात दिनों से कम समय रहने पर उनका COVID-19 परीक्षण किया जाएगा और नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद वे अपनी व्यस्तता पूरी कर सकते हैं और वापस जा सकते हैं।

व्यवसाय या अल्पकालिक विजिटर जो नेगेटिव RT-PCR परीक्षा परिणामों के साथ आते हैं। उन्हें क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी लेकिन ये टेस्ट 96 घंटे पहले का किया होना चाहिए।

दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अनुसार, केवल दो राज्यों – पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु – ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए पूर्व प्रस्थान आरटी-पीसीआर नकारात्मक परीक्षा परिणाम अनिवार्य कर दिया है, जिनमें यूएई-भारत ‘एयर बबल’ के माध्यम से यात्रा करने वाले लोग शामिल हैं।

यूएई से भारत की यात्रा करने वाले यात्री जानिए भारत के राज्यों के अनुसार क्वारंटाइन के नियम

तेलंगाना ने व्यावसायिक कारणों से यात्रा करने वाले यात्रियों को छूट दी है लेकिन यहां आने वाले यात्रियों को 96 घंटे पहले की गयी नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। तेलंगाना के नवीनतम नियम में कहा गया है, “हालांकि, यात्रियों को आगमन के चार दिनों के भीतर वापस जाना होगा।

उत्तर प्रदेश जाने वाली यात्रियों को सात दिनों के भीतर बाहर निकलने वाले यात्रियों को वापसी या आगे की यात्रा के सत्यापन के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन विषय से छूट दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में व्यवसाय और कॉर्पोरेट यात्रियों के लिए कोई क्वारंटाइन नहीं है आगमन और चार दिनों के भीतर पुष्टि वापसी या आगे की टिकट वाले व्यवसाय यात्रियों को जम्मू और कश्मीर में संगरोध और COVID-19 एंटीजन टेस्ट से छूट दी गई है। व्यावसायिक व्यक्ति जिनकी यात्रा की अवधि सात दिनों से कम है, उन्हें उत्तराखंड में संगरोध से भी छूट दी गई है।

यूएई से भारत की यात्रा करने वाले यात्री जानिए भारत के राज्यों के अनुसार क्वारंटाइन के नियम

लद्दाख में पांच दिनों से कम समय तक रहने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर परीक्षण का उपयोग करते हुए एक कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र ले जाने की आवश्यकता होगी और उन्हें भी क्वारंटाइन में छूट दी गयी है।

आपको बता दें, इस कोरोना वायरस से अभी तक 8 लाख से ज्याद लोगों की मौत हो चुकी है साथ ही 2 करोड़ से ज्याडा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और उस वजह से इस 14 दिन के क्वारंटाइन के नियम बनाया गया है। क्योंकि  इस वायरस का लक्षण 14 दिन में सामने आ जाते हैं।