Placeholder canvas

UAE में वेतन या फिर काम के माहौल को लेकर हो रही किसी कामगार को परे’शानी, तो ऐसे करें शिकायत दर्ज!

खाड़ी देश UAE में कई देशों के लोग काम करने के लिए जाते हैं। वहीं इस बीच हम इस पोस्ट के जरिये हम UAE में काम करने आए कामगारों को जानकारी देने जा रहे हैं कि अगर आपको UAE में काम करने के दौरान किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप क्या करें।

ऐसे करे शिकायत दर्ज

अगर दुबई, अबूधाबी समेत पूरे अमीरात में किसी कामगार, प्रवासी को सैलरी, लेबर राईट या फिर काम के माहौल को लेकर परेशानी है तो वह UAE के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसॉर्स एंड एमिराट्स यानी MOHRE के साथ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता हैं। वहीं शिकायत दर्ज करवाने के लिए आप 80060 पर कॉल कर सकते हैं। MOHRE ऐप डाउनलोड करके श्रम शिकायत दर्ज कर सकते हैं साथ ही www.mohre.gov.ae की वेबसाइट पर जाकर भी पर श्रम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

UAE में वेतन या फिर काम के माहौल को लेकर हो रही किसी कामगार को परे’शानी, तो ऐसे करें शिकायत दर्ज!

ऐप और वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने के लिए एक एकाउंट बनाना होगा और उसके लिए पासपोर्ट की डीटेल और वर्क परमिट का नंबर दर्ज करना होगा। एक बार जब आप अपनी शिकायत दर्ज कर देंगे, तो आपको Twa-fouq केंद्र के साथ कानूनी सलाहकार की तरफ से 72 घंटे के अंदर एक कॉल आएगी। जो शुरू में इस मुद्दे का एक सौहार्द पूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करेगे।

वहीं लेबर केस दायर करने के लिए कोर्ट फीस जो कर्मचारी की तरफ से भरेगी। अगर कर्मचारी की तरफ से दावा की जाने वाली रकम अगर Dh100,000 तक है तो उसके लिए उन्हें किसी तरह की कोई भी फीस नही देनी होगी। लेकिन अगर Dh100,000 से अधिक के दावों के लिए, कर्मचारी को दावा की वाली रकम का 5 % ही भरना होगा। जिसकी मैक्सीमम फीस Dh20,000 है।

सैलेरी टाइम पर नहीं मिलने की अक्सर रहती है कामगारों को शिकायत

UAE में वेतन या फिर काम के माहौल को लेकर हो रही किसी कामगार को परे’शानी, तो ऐसे करें शिकायत दर्ज!

मालूम हो कि, UAE में काम करने वाले प्रवासी लोगों अक्सर ये शिकायत रहती है कि जिस कंपनी में वो लोग काम रहे उन्हें उनकी सैलेरी टाइम पर नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से वो लोग UAE में आर्थिक तंगी के साथ पर फंस जाते हैं। ऐसे में वो व्यक्ति UAE के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसॉर्स एंड एमिराट्स यानी MOHRE के साथ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता हैं।

UAE में लागू हुए काम के समय को लेकर नए नियम

इसी के साथ 15 जून से मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय यानी एमओएचआरई ने मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (मोहरे) ने बुधवार को बाहरी श्रमिकों के लिए तीन महीने के मध्याह्न अवकाश की घोषणा करी है और इस घोषणा के तहत दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच धूप में और खुले स्थानों पर किए जाने वाले सभी कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

UAE में वेतन या फिर काम के माहौल को लेकर हो रही किसी कामगार को परे’शानी, तो ऐसे करें शिकायत दर्ज!

इसी के साथ इस निर्णय के तहत, सुबह, शाम या दोनों पारियों के लिए दैनिक कार्य समय आठ घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी 24 घंटों के भीतर ऐसे आठ घंटे से अधिक समय लेता है, तो अतिरिक्त समय को ओवरटाइम माना जाएगा, जिसके लिए कर्मचारी को श्रम संबंधों के विनियमन से संबंधित संघीय कानून के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाना है।

वहीं मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी प्रतिष्ठान, कंपनी जो निर्णय के नियमों और शर्तों का पालन नहीं करता है, उस पर प्रति कर्मचारी Dh5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और प्रतिबंध के दौरान कई कामगारों के नियोजित होने पर अधिकतम Dh50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।