UAE से एक बड़ी खबर समाने आई है और ये खबर एक्सपायर वीजा को लेकर है। दरअसल, जिन लोगों का UAE वीजा 1 मार्च से पहले समाप्त हो चुका है। वे लोग 2020 के अंत तक बिना किसी जुर्माना दिए बगैर देश छोड़ सकते हैं।
जानकारी के अनुसार, हाल ही में UAE के अधिकारियों ने घोषणा करी थी कि 1 मार्च से पहले समाप्त हो गए वीजा धारकों के पास 17 नवंबर तक अपना वीजा रीन्यू करवाने का समय है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हे्ं देश छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ओवरस्टे फाइन देना पड़ेगा।
लेकिन अब UAE की फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप (ICA) ने कहा कि अवैध निवासी, जिनके वीजा 1 मार्च से पहले समाप्त हो गए हैं, उनके जुर्माना माफ कर दिए जाएंगे। यदि वे दिसंबर के अंत ( 31 दिसंबर) या उससे पहले UAE से बाहर निकलने में सक्षम हैं। एमिरेट्स आईडी और वर्क परमिट से जुड़े सभी दंड और प्रतिबंध भी हटा दिए जाएंगे।
वहीं मेजर-जनरल अल रशीदी ने जानकारी दी है कि विस्तार वीजा उल्लंघनकर्ताओं को अपनी स्थिति को वैध बनाने का एक और मौका देने के निर्देश के अनुरूप है।
आपको बता दें, 1 मार्च से पहले देश के निवासी और विजिटर जो संयुक्त अरब अमीरात से बाहर निकलते हैं, उन्हें सभी जुर्माने से छूट दी जाती है। अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा एमनेस्टी स्कीम के तहत यूएई छोड़ने के इच्छुक अपराधियों के पास वैध पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट होना चाहिए।