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दुबई में एक प्रवासी ने की अपने साथी की ह’त्या, अब कोर्ट ने दी उम्र कै’द की सजा

दुबई कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने एक प्रवासी को आजीवन कै’द की स’जा सुनाई है। बता दें कि दुबई कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में इस प्रवासी को ये सजा अपने ही साथी प्रवासी को जा’न से मा’रने और फिर उसकी ला’श को छुपाने के जु’र्म के तहत दी गई है।

ये स’जा पाने वाला प्रवासी व्यक्ति और जिस प्रवासी व्यक्ति की ह’त्या हुई है, ये दोनो ही व्यक्ति पाकिस्तानी नागरिक है। पुलिस की जां’च में इस मामले को लेकर जो जानकारी सामने आई है, वो आरोपी में पैसों की लेन देन के विवाद में अपने साथी प्रवासी व्यक्ति की ह’त्या कर दी थी।

दुबई में एक प्रवासी ने की अपने साथी की ह'त्या, अब कोर्ट ने दी उम्र कै'द की सजा

दुबई कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में इस मामले की सुनवाई के दौरान मालूम हुआ कि 40 साल के पाकिस्तानी प्रवासी ने अक्टूबर साल 2019 में पैसों की लेन देन को लेकर हुए वि’वाद में अपने साथी प्रवासी पर चा’कू से प्र’हार कर दिया था। आरोपी पाकिस्तानी नागरिक ने पी’ड़ित के गर्दन में चा’कू मा’रा और रीढ़ की हड्डी को का’ट कर उसे जा’न से मा’र दिया था। इतना ही नहीं अपने साथी को जा’न से मा’रने के बाद आरोपी ने उसकी ला’श को अपने एक दूसरे साथी के साथ मिल कर कार में रखा और फिर उसे शारजाह के एक रेगिस्तान में फें’क दिया था।

घटना के कई दिन बाद से पी’ड़ित के बाकी साथियों ने गुम’शुदगी की रि’पोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसके बाद जांच में पुलिस को पाकिस्तानी प्रवासी के पास ले कर जाया गया है। जो ह’त्या के दिन म’रने वाले व्यक्ति के साथ आखिरी बार देखा गया था। जिसके बाद इस पुरे केस का खुलासा हो सका है, जां’च के बाद उस आरोपी पाकिस्तानी प्रवासी को गिर’फ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की पूरी सुनवाई करने के बाद मुख्य आरोपी की उ’म्र कै’द की स’जा सुनाई है।