कोरोना कहर के बीच रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। वहीं इस कोरोना कहर के बीच रमजान के पवित्र महीने में रेस्तरां, कैफे, शीश कैफे और होटलों के लिए दुबई नगर पालिका ने दिशानिर्देश जारी किए हैं।
दुबई नगर पालिका द्वारा जारी किए गए नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, दुबई में रेस्तरां, कैफे, शीश कैफे और होटल रमजान के पवित्र महीने के दौरान 4 बजे तक बंद करने के लिए निर्देशित किया गया है और ये नियम मंगलवार 13 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। वहीं इन नए दिशानिर्देशों के अनुसार, भोजन के आउटलेट को पवित्र महीने के दौरान 3 बजे तक भोजन के आदेश लेना बंद हो जायेगा।
वहीं फूड आउटलेट्स को जारी एक नोटिस ये भी कहा गया है कि कोविड -19 प्रोटोकॉल के बारे में दुबई की सुप्रीम कमेटी ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा जारी किए गए फैसले के आधार पर, दुबई नगर पालिका महीने के दौरान सभी रेस्तरां, कैफे, शीश कैफे और होटल की सुविधाओं को बंद करने का निर्देश देती है।
इसी के साथ रमजान और 3 बजे तक भोजन के आदेश प्राप्त करना बंद कर देना है। वहीं डीएम ने यह भी चेतावनी दी कि कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी टीमों को गहन निरीक्षण अभियान चला रहे हैं और कहा कि गैर-अनुपालन प्रतिष्ठानों को दंडित किया जाएगा।
आपको बता दें, कोविड -19 के प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए इस साल फरवरी से शहर भर के सभी रेस्तरां और कैफे 50 प्रतिशत की क्षमता पर काम कर रहे हैं। वहीं रमजान के महीने में ये कोरोना वायरस ना फैले इसके लिए दुबई नगर पालिका ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।