हाल ही में UAE सरकार ने एक्सपायर वीजा वाले को रीन्यू करवाने की घोषणा की थी, जिसके बाद उन सभी लोगों को अपना वीजा रीन्यू करवाना था जिनका वीजा एक्सपायर हो गया था। वहीं इस बीच एक्सपायर UAE यात्रा और पर्यटक वीजा धारक को लेकर ICA ने अलर्ट जारी किया है।
दरअसल, जिन लोगों के UAE यात्रा या पर्यटक वीजा 1 मार्च, 2020 को खत्म हो गया। उन्हें देश छोड़ने या जुर्माना अदा किए बिना अपनी स्थिति बदलने के लिए केवल चार दिन हैं। इस बात की घोषणा फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप ने की है।
फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप (ICA) घोषणा करते हुए कहा है कि जिनका UAE वीजा 1 मार्च, 2020 को खत्म हो गया है उन्हें देश छोड़ने के लिए 11 अगस्त से एक महीने का समय दिया गया था और अब 11 सितंबर से पहले जुर्माना अदा किए बिना देश से बाहर निकलना होगा। यानि की इन लोगों के पास अब 4 दिन का समय रह गया है।
इसी के साथ फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप (ICA) ने ये भी जानकारी दी है कि जो लोग अपना UAE यात्रा या पर्यटक वीजा रीन्यू नहीं करवाते हैं और देश से बाहर नहीं जाता है, तो ओवरस्टाई जुर्माना लागू किया जाएगा।
फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप (ICA) ने इस संबंध में अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि UAE वीजा विस्तार करना देश की राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है और UAE कैबिनेट के फैसलों और विनियमों के अनुरूप है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अनुग्रह अवधि की घोषणा करने वाले ट्वीट में कहा गया है “पहचान और नागरिकता के लिए संघीय प्राधिकरण प्रवेश परमिट के धारकों के लिए अनुग्रह अवधि बढ़ाता है, जो एक महीने की अवधि के लिए 11/8/2020 से शुरू होता है, उन्हें छोड़ने के लिए सक्षम करने के उद्देश्य से इस अवधि के दौरान सभी जुर्माने से छूट वाला देश है।
आपको बता दें, यूएई सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यदि कोई पर्यटक या विसिटर्स अनुग्रह अवधि से आगे निकल जाता है, तो उसे पहले और अगले दिन के लिए Dh200 के अलावा Dh100 के शुल्क के अलावा Dh200 का जुर्माना लगाया जाएगा।