कोरोना कहर के बीच UAE सरकार ने वीजा रीन्यू करवाने की घोषणा की है जिसके बाद UAE में रहने वाले लोग जिनका वीजा एक्सपयार हो गया है उन्हें जल्द से जल्द अपना वीजा रीन्यू करवाना पड़ेगा। वहीं इस बीच हम आपको इस पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात के एक्सापयर निवास वीजा वाले लोग, अगर देश से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस प्रक्रिया का पालन करें।
गल्फ न्यूज़ के मुताबिक, यदि आपका यूएई निवास वीजा 1 मार्च से 11 जुलाई के बीच समाप्त हो गया है तो आपको 10 अक्टूबर से पहले अपना वीजा रीन्यू करवाना पड़ेगा। वहीं अगर आप वीजा रीन्यू नहीं करवाते हैं तो आपको देश छोड़ना पड़ेगा। साथ ही अगर आप देश छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आमेर सेंटर जहां पर वीजा रीन्यू किया जा रहा है वहीं अपना रेजिडेंस वीजा रद्द करवाना होगा। एक बार वीजा रद्द हो जाने के बाद, छूट की अवधि को रद्द करने के कागज पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। जिसके बाद आप आराम से देश छोड़ सकते हैं।
वहीं अगर आप वीजा रीन्यू नहीं करवाते है और उसके बाद देश नहीं छोड़ते है तो आपको ओवरस्टे के तहत जुर्माना लागू किया जाएगा। वहीं ओवरस्टे निवास वीजा के लिए जुर्माना पहले दिन के लिए Dh125 उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए Dh250, पहले 180 दिनों तक और अन्यथा 100 दिरहम के हिसाब से रोजाना जुर्माना देना होगा।
आपको बता दें, इससे पहले UAE सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से दिसंबर तक एक्सपायर ऑटोमेटिक एक्सटेंशन की घोषणा की थी लेकिन इस फैसले को रद्द करते हुए सारे एक्सटेंशन हटा दिए गए।