भारत के Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में जानकारी है कि लॉकडाउन के समय के दौरान जिन भी लोगों ने ट्रेवल के लिए फ्लाइट की टिकटों की बुकिंग करवाई थी, उन सभी लोगों की फ्लाइट टिकट बुकिंग का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा।
बता दें कि एविएशन की तरफ से फ्लाइट के टिकट के पैसों का रिफंड सिर्फ उन्ही लोगों का किया जाएगा, जिन्होंने 25 मार्च से लेकर 3 मई 2020 तक के बीच में ट्रेवलिंग के लिए फ्लाइट के टिकटों की बुकिंग करवाई होगी। इस रिफंड के नियम में डॉमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सभी बुकिंग टिकट शामिल है।
Supreme Court was informed by Directorate General of Civil Aviation (DGCA) that tickets booked by passengers in domestic and international carriers for air travel during the first two phases of lockdown between March 25 to May 3, 2020, will be ‘fully refunded’. pic.twitter.com/27Pis2Yi1b
— ANI (@ANI) September 6, 2020
Directorate General of Civil Aviation (DGCA) की तरफ से ये सारी जानकारी 13 जून को कोर्ट का आदेश आने के बाद दी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट एयरलाइंस के साथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को आदेश दिया था कि पैसेंजर्स के टिकट कैंसिल किए जाने के बाद उन सभी लोगों को फ्लाइट के टिकट के पैसों की रिफंड का कोई दूसरा रास्ता निकाल सकती है तो निकाल ले।
वहीं DGCA ने कहा कि लॉकडाउन के कर्फ्यू टाइम के दौरान ट्रेवल के लिए बुक किए गए सभी फ्लाइट टिकट के पैसों को रिफंड नहीं ना करना और कस्टमर की इंच्छा के बिना ही उनकी टिकट के पैसों को क्रेडिट शेल में डाल देना नियमों का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि कुछ यात्री एक तय समय के अंदर क्रेडिट शेल इस्तेमाल करने के इच्छुक नहीं है। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद उन्हें पूरा रिफंड दिया जाना चाहिए। बता दें कि 25 मार्च से लेकर लगातार 3 महिनें तक फ्लाइट सर्विस बंद पड़ी हुई थी।