कुवैत दुनिया के लोकप्रिय कार्य स्थलों में से एक है और इस वजह ये जगह मध्य पूर्व देश के बहुत सारे विदेशी कामगारों को आकर्षित करता है जो इसकी आबादी का 70% हिस्सा हैं। वहीं कई भारतीय वहां काम करने के लिए कुवैत जाते हैं। भारतीय नागरिकों को वहां नौकरी करने में सक्षम होने के लिए कुवैत वर्क वीजा/परमिट की आवश्यकता होती है। वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे कोई भारतीय प्रवासी या कामगार यहाँ का वर्क वीजा/परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
कुवैत में वर्क वीजा/परमिट देश के आप्रवास कानूनों के अनुच्छेद 17 और 18 के तहत जारी किया जाता है। अनुच्छेद 17 सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है और अनुच्छेद 18 निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है।
प्रक्रिया:
यदि आप एक भारतीय हैं जिसने कुवैत में नौकरी हासिल की है, तो आपके नियोक्ता को पहले सामाजिक मामलों और श्रम मंत्रालय से वर्क परमिट प्राप्त करना होगा। इस परमिट का लाभ उठाने के लिए आपके नियोक्ता को आपके व्यक्तिगत विवरण जमा करने होंगे।
आपको अपने पासपोर्ट की एक कॉपी अपने कम्पनी को भेजनी होगी, जिसे उन्हें सामाजिक मामलों और श्रम मंत्रालय को दिखाना होगा। आंतरिक मंत्रालय में आपराधिक जांच के सामान्य प्रशासन से एक एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करना होगा।
एक बार जब कम्पनी वर्क वीजा/परमिट प्राप्त कर लेता है, तो उन्हें एनओसी के साथ इसे आपको (कर्मचारी) को भेजना होगा। 2 दस्तावेज़ प्राप्त करने के बाद, आपको पहले भारत में चिकित्सा परीक्षण के लिए जाना होगा। परीक्षण कुवैती वाणिज्य दूतावास द्वारा मान्यता प्राप्त क्लिनिक में किया जाना है।
चिकित्सा केंद्र को आपको मूल वीज़ा प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। यह एक रक्त परीक्षण और एक एक्स-रे आयोजित करेगा। इसके साथ ही मेडिकल रिपोर्ट साबित करेगी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आपको कोई महामारी रोग नहीं है। इसके अलावा आपको आरपीओ (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय) से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) भी लेना होगा।
आवश्यक दस्तावेज:
भारत में कुवैत वीजा पर मुहर लगाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- हवाई टिकट (एक तरफ)।
- चिकित्सा विवरण।
- ईसीएनआर के साथ पासपोर्ट।
- मूल वीजा।
- मूल कार्य अनुबंध। इस समझौते पर नियोक्ता और कर्मचारी दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- नीले या सफेद रंग की पृष्ठभूमि के साथ फोटो।
- पीसीसी
- ड्राइवरों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव प्रमाण पत्र। इन्हें विदेश मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किया जाना है।
- रसोइयों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र। इसे विदेश मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किया जाना है।
पासपोर्ट पर वीज़ा की मुहर लगाने के लिए, आपको एक ट्रैवल एजेंट से संपर्क करना होगा, जिसे भारत में कुवैती वाणिज्य दूतावास द्वारा अधिकृत किया गया है।
फिंगरप्रिंट पंजीकरण:
कुवैत में प्रवेश करने पर, आपको (कर्मचारी) देश में 4 पंजीकृत फिंगरप्रिंट विभागों में से किसी एक पर सुरक्षा मंजूरी और निवास के लिए अपनी उंगलियों के निशान पंजीकृत करवाना होगा। अपना फिंगरप्रिंट पंजीकृत कराने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- टाइप किया हुआ आवेदन पत्र।
- मूल वीजा और एक प्रति।
- मूल पासपोर्ट और एक प्रति।
- 4 तस्वीरें।
- मूल चिकित्सा रिपोर्ट और एक प्रति।
- मूल बीमा रसीद और एक प्रति।
- सामाजिक मामलों और श्रम मंत्रालय से वर्क परमिट के लिए पत्र।
वहीँ इन सभी प्रक्रिया से गुजर कर प्रवासी कुवैत का वर्क वीजा/परमिट पा सकते हैं।