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दुबई संग पूरे अरब अमीरात में कामगारों को कंपनी में कितने घंटे करना होता है काम, जानिए पूरी जानकारी यहां

आज कल के युवा विदेशों में नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं कई लोग भारत से UAE में  भी काम के सिलसिले में जाते हैं। यहां पर उन्हें अच्छी सैलरी और अन्य सुविधा ज्यादा मिल जाती है। ऐसे में अगर आप भी यूएई जाकर नौकरी करने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि दुबई संग पूरे अरब अमीरात में श्रम कानून के मुताबिक कितने घंटे किसी कंपनी में काम करना पड़ता है।

UAE में काम करने के घंटे

दुबई संग पूरे अरब अमीरात में कामगारों को कंपनी में कितने घंटे करना होता है काम, जानिए पूरी जानकारी यहां

UAE में निजी क्षेत्र के कामगारों को एक दिन में आठ घंटे और सप्ताह में 48 घंटे काम करना आवश्यक है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रतिदिन सात घंटे काम करने की आवश्यकता होती है। इसी के साथ व्यवसायों, होटलों और कैफे के लिए काम के घंटे को 9 घंटे काम करना होता है लेकीन कई बार 9 घंटे से भी ज्यादा काम करना पड़ सकता है।

नौकरी के दौरान ब्रेक टाइम

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UAE में श्रमिकों को लगातार पांच घंटे के काम के बाद एक ब्रेक लेने की अनुमति है और ब्रेक एक घंटे से कम नहीं होगा और ये ब्रेक आराम, भोजन या प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

रमजान के दिनों में काम करने के घंटे

रमजान के दिनों में कामकाजी घंटे दो घंटे कम हो जाते हैं। क्योंकि रमजान के मौके पर लोग रोजा रखते हैं।

मिड डे ब्रेक

दुबई संग पूरे अरब अमीरात में कामगारों को कंपनी में कितने घंटे करना होता है काम, जानिए पूरी जानकारी यहां

इसी के साथ ज्यादा गर्मियों के तीन महीनों में बाहर काम करने वाले श्रमिकों को midday ब्रेक दिया जाता है। और ये ब्रेक जून में शुरू होता है और सितंबर में समाप्त होता है। वहीं इस midday ब्रेक के दौरान 12:30 बजे और 3 बजे के बीच खुले क्षेत्रों में काम करने पर प्रतिबंध होता है।

आपको बता दें, UAE में काम करने के घंटे यूएई श्रम कानून के अनुच्छेद 65 के अनुसार तय किए जाते हैं और इसी के अनुसार कंपनी कमचारियों से काम करवाते हैं।