खाड़ी देश UAE में कई लाख कामगार काम करने के लिए जाते हैं। वहीं इस बीच इस पोस्ट के जरिये हम आपको यूएई में कामगारों के काम करने के समय की जानकारी देने जा रहे हैं।
UAE में निजी क्षेत्र के कामगारों को प्रति दिन 8 घंटे या प्रति सप्ताह 48 घंटे काम करना आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रति दिन 7 घंटे काम करना आवश्यक है। रमजान के पवित्र महीने के दौरान, काम के घंटे 2 घंटे कम कर दिए जाते हैं।
इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून का अनुच्छेद 65 निजी क्षेत्र के लिए काम के सामान्य घंटों को प्रति दिन 8 घंटे या प्रति सप्ताह 48 घंटे के रूप में पहचानता है। वहीं MoHRE से अनुमोदन के बाद व्यवसायों, होटलों और कैफे के लिए काम के घंटे को बढ़ाकर 9 घंटे प्रतिदिन किया जा सकता है। इसी के साथ सरकारी संस्थाएं श्रम कानून द्वारा शासित नहीं होती हैं और वे प्रतिदिन 7 घंटे काम करना होता है।
वहीँ कठिन या अस्वस्थ कार्यों और उद्योगों में दिन में 7 घंटे से अधिक काम करना प्रतिबंधित है। इसी के साथ रमजान के पवित्र महीने के दौरान सामान्य काम के घंटे रोजाना दो घंटे कम कर दिए जाते हैं।
इसी के साथ ओवरटाइम पर विचार किया जाता है यदि नौकरी की प्रकृति सामान्य कामकाजी घंटों से अधिक काम करने की मांग करती है और यह कर्मचारी को सामान्य कामकाजी घंटों के पारिश्रमिक के साथ उस वेतन के 25 प्रतिशत के बराबर वेतन का हकदार बनाती है। अगर रात 9 बजे से सुबह 4 बजे के बीच ओवरटाइम किया जाता है तो यह 50 फीसदी तक बढ़ सकता है।
इसके अलावा, एक नियोक्ता किसी कर्मचारी को उसकी साप्ताहिक छुट्टियों के लगातार दो दिनों से अधिक काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है जैसा कि रोजगार कानून के अनुच्छेद 71 में उल्लिखित है। हालांकि, उपरोक्त ओवरटाइम पारिश्रमिक उन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं हो सकता है जो वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं और एक संस्था या समुद्र में कार्यरत कर्मचारियों में पर्यवेक्षकों के रूप में कार्यरत हैं।
वहीं शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात में नामित साप्ताहिक अवकाश है। यदि किसी कर्मचारी को शुक्रवार को काम पर रखा जाता है, तो उसे आराम के लिए एक दिन की छुट्टी दी जाएगी या सामान्य काम के घंटों के लिए मूल वेतन और 50 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
आपको बता दें, UAE में कई लाख प्रवासी काम के सिलसिले में जाते हैं और ये लोग यहाँ पर ज्यादा पैसा कमाने के लिए जाते हैं।