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कुवैत में कामगार को हो रही हो कोई परेशानी तो ऐसें करें शिकायत दर्ज, जानिए पूरी प्रक्रिया

कुवैत में कई सारे प्रवासी और कामगार यहाँ बेहतर नौकरी और अच्छी सैलरी के लिए काम करने आते हैं। वहीं कई ऐसे कामगार होते हैं जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि कुवैत में काम करने के दौरान अगर कोई परेशानी आती है तो क्या करें। वहीं इस पोस्ट के जरिए हम आपको कुवैत में शिकायत कैसे दर्ज करें इन सभी बातों की जानकारी देने जा रहे हैं।

कुवैत में कामगार शिकायत दर्ज करने के लिए श्रम संबंध विभाग के स्वागत डेस्क से संपर्क करना होगा। वहीं अगर कोई घरेलू कामगार अपने नियोक्ताओं के साथ कुछ मुद्दों का सामना करता है, तो वे गैर-सरकारी श्रमिक संगठनों, अपने देश के दूतावास, साथ ही पुलिस से भी मदद ले सकते हैं।

कुवैत में श्रम शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

कुवैत में कामगार को हो रही हो कोई परेशानी तो ऐसें करें शिकायत दर्ज, जानिए पूरी प्रक्रिया

निजी क्षेत्र में काम करने वाले सभी कामगार शिकायतों को जनशक्ति के लोक प्राधिकरण के श्रम संबंध विभाग में सुनी जाती है। वहीं यह विभाग कर्मचारियों द्वारा श्रम संबंधी सभी शिकायतों की जांच और समीक्षा करता है। यह विभाग पूरी तरह से निजी क्षेत्र में कामगारों और नियोक्ताओं के बीच सभी व्यक्तिगत श्रम विवादों की जांच करने और उन्हें दूर करने के लिए सौंपा गया है।

इसी के साथ श्रमिक शिकायत आवेदन प्राप्त करने के बाद दिए गए फॉर्म को भरें। फॉर्म में आपका पूरा नाम, राष्ट्रीयता, सिविल आईडी नंबर, काम शुरू करने की तारीख, काम पर आखिरी दिन की तारीख, शिकायत पेश करने के लिए कानूनी आधार, अनुबंध में सहमत वेतन, नियोक्ता का पूरा नाम, नियोक्ता का पता और कार्यस्थल की आवश्यकता होगी , विवाद का उद्देश्य, और फ़ोन नंबर, कार्यकर्ता को अपना दावा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ (फोटोकॉपी और मूल) देने होंगे।

वर्क परमिट

सिविल आईडी

वैध और नवीनतम पासपोर्ट

अन्य सहायक दस्तावेज (अनुरोध के अनुसार)

वहीं श्रम संबंध विभाग में शिकायत दर्ज होने के बाद, विभाग शिकायत को डेटाबेस में दर्ज करेगा और एक सक्षम कानूनी अन्वेषक को नियुक्त करेगा। वे शिकायत पर विचार करने के लिए प्रारंभिक सुनवाई की तारीख (दिन और घंटे) का पता लगाएंगे। प्रारंभिक सुनवाई के दिन कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की उपस्थिति आवश्यक होगी। उसके बाद श्रम संबंध इकाई अन्वेषक से संपर्क करेगी, जिसका कर्तव्य नियोक्ता से बयान एकत्र करना और दस्तावेज की जांच करना है।

कुवैत में कामगार को हो रही हो कोई परेशानी तो ऐसें करें शिकायत दर्ज, जानिए पूरी प्रक्रिया

कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को अपने पंजीकृत शासन में जनशक्ति (पीएएम) के सार्वजनिक प्राधिकरण और श्रम संबंध विभाग में सक्षम जांचकर्ता के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक होगा। इस स्तर पर कार्यकर्ता के साथ एक कानूनी प्रतिनिधि भी हो सकता है। वहीं यदि किसी मामले में नियोक्ता उपस्थित नहीं होता है, तो अन्वेषक के पास दूसरी अधिसूचना जारी करने का अधिकार होता है, जिसके बाद अन्वेषक को शिकायत की जांच के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

वहीं सुनवाई के समय, यदि दोनों पक्ष मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए सहमत होते हैं, तो मामला एक ज्ञापन में दर्ज किया जाएगा और श्रम संबंध विभाग के पास दायर किया जाएगा। यदि कोई समझौता या समझौता नहीं हुआ है, तो अन्वेषक तथ्य का कानूनी विवरण तैयार करेगा। यदि अनसुलझे विवाद में वित्तीय दावा शामिल है, तो मामला न्यायपालिका को भेज दिया जाएगा।

कुवैत में कामगार को हो रही हो कोई परेशानी तो ऐसें करें शिकायत दर्ज, जानिए पूरी प्रक्रिया

इसी के साथ अन्वेषक किसी भी शिकायत की समीक्षा करने और एक आवश्यक अवधि (दो सप्ताह के भीतर) में बंद करने के लिए जिम्मेदार होगा। वह अनुचित देरी के लिए जिम्मेदार होगा। वहीं जांचकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह मामले के संबंध में श्रम संबंध विभाग को कानूनी राय प्रस्तुत करे जो श्रमिकों की शिकायत को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय जारी करेगा।

इसी के साथ आओ आंतरिक मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से जांच कर सकते है या राज्य में अपने संबंधित दूतावास से परामर्श कर सकता है।