Placeholder canvas

UAE: अवैध रूप से शहद बेचना पड़ा शख्स को भारी, लगा Dh3,000 का जुर्माना और देश निकाला की मिली सजा

UAE में एक अरब व्यक्ति जो एक यात्रा वीजा पर देश में आया था उसने बिना लाइसेंस के शहद बेचने शुरू कर दिया।

वहीं बिना लाइसेंस के शहद बेचने के आरोप में इस शख्स पर Dh3,000 का जुर्माना लगाया गया है और उसे देश से बाहर निकाल दिया गया। जानकारी के अनुसार, इस मामले की सुनवाई फुजैरा कोर्ट में हुई और कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अधिकारियों को एक रिपोर्ट मिली जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति मछली और सब्जी बाजार में भीख मांग रहा था और शहद बेच रहा था। जब उसे गिरफ्तार किया गया, तो उसके पास शहद की तीन पेटी और एक अनिर्दिष्ट राशि थी।

UAE: अवैध रूप से शहद बेचना पड़ा शख्स को भारी, लगा Dh3,000 का जुर्माना और देश निकाला की मिली सजा

लोक अभियोजन के लिए संदर्भित किए जाने के बाद, उस व्यक्ति ने इनकार किया कि वह भीख मांग रहा था, लेकिन उसने स्वीकार किया कि वह शारजाह से मछली बाजार में शहद बेचने आया था। जब वहां किसी ने उससे पूछा कि शहद की कीमत कितनी है, तो उसने कहा कि यह Dh50 है। इसके बाद उस व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर सूचना दी।

वहीं आरोपी ने अदालत के समक्ष स्वीकार किया कि वह बिना लाइसेंस के शहद बेच रहा था क्योंकि वह अपने वीजा के रीन्यू की प्रक्रिया में था।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने बाजार में लोगों से भीख नहीं मांगी। वहीं उस आदमी ने पुष्टि करी कि वह शहद को Dh20 प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं खरीदता है और उसे Dh50 प्रति किलोग्राम के हिसाब से फिर से बेचता है। उसने कहा कि उसकी कोई दुकान नहीं है जहां वह शहद बेच सके, इसलिए वह बाजारों का दौरा करता है या वाहनों से संपर्क करता है।

इसी के साथ कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें भीख मांगने के आरोप से बरी कर दिया गया था। लेकिन उन्हें बिना लाइसेंस के शहद बेचने का दोषी ठहराया गया था। लेकिन कोर्ट ने बिना लाइसेंस के शहद बेचने के आरोप में इस शख्स पर Dh3,000 का जुर्माना लगाया गया है और उसे देश से निकाल दिया गया।