भारत के गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक बड़ी घोषणा करी है और ये घोषणा ओसीआई कार्डधारकों को लेकर है। दरअसल, गुरुवार को भारत के गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा कि 20 साल की आयु प्राप्त करने के बाद ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण प्राप्त किया है, तो भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्ड जारी करने की आवश्यकता के साथ वितरण करने का फैसला किया है।वहीं इस तरह से ओसीआई कार्ड जारी करने में आसानी होगी।
इसी के साथ इस बारे में विवरण देते हुए मंत्रालय ने कहा है कि 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण करवाने वाले व्यक्ति को केवल ओसीआई कार्ड जारी करना होगा। एक बार जब 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद एक नया पासपोर्ट जारी किया जाता है, ताकि वयस्कता प्राप्त करने पर अपने चेहरे की विशेषताओं को पकड़ सके। अगर किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण प्राप्त किया है, तो ओसीआई कार्ड जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
इससे पहले वर्तमान में, ओसीआई कार्ड को आवेदक के चेहरे पर जैविक परिवर्तनों के मद्देनजर, 20 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों को 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद नया पासपोर्ट जारी करने की आवश्यकता होती है। ओसीआई कार्डधारकों की सुविधा के लिए, इस आवश्यकता के साथ अब इसे दूर करने का निर्णय लिया गया है।
वहीं मंत्रालय ने कहा कि ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के विदेशियों और भारतीय नागरिकों या ओसीआई कार्डधारकों के विदेशी मूल के पति-पत्नी के बीच बहुत लोकप्रिय साबित हुआ है, क्योंकि यह उन्हें भारत में परेशानी मुक्त प्रवेश और असीमित प्रवास में मदद करता है। भारत सरकार द्वारा अब तक लगभग 3।77 मिलियन ओसीआई कार्ड जारी किए गए हैं।
इसी के साथ एमएचए ने कहा है कि “मौजूदा कानून के अनुसार, भारतीय मूल का विदेशी या भारतीय नागरिक का विदेशी पति या भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक का विदेशी पति, ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। ओसीआई कार्ड भारत में प्रवेश करने और रहने के लिए कई अन्य प्रमुख लाभों के साथ जीवन भर के लिए वीजा है, जो अन्य विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
वहीं मंत्रालय ने कहा है कि ओसीआई कार्डधारक द्वारा प्राप्त नए पासपोर्ट के बारे में डेटा को अपडेट करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि वह अपने पासपोर्ट पर नए फोटो की प्रतिलिपि अपलोड करेगा और साथ ही ऑनलाइन ओसीआई पोर्टल पर नवीनतम फोटो भी, प्रत्येक समय 20 वर्ष की आयु तक और 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद एक नया पासपोर्ट जारी किया जाता है। इन दस्तावेजों को नए पासपोर्ट प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर ओसीआई कार्डधारक द्वारा अपलोड किया जा सकता है।
हालांकि, उन लोगों के मामले में जिन्हें भारत के नागरिक या ओसीआई कार्डधारक के विदेशी मूल के पति के रूप में ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, संबंधित व्यक्ति को सिस्टम पर अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसमें नए पासपोर्ट की एक प्रति शामिल है। पासपोर्ट धारक की फोटो और साथ ही नवीनतम फोटो के साथ एक घोषणा भी कि उनकी शादी अभी भी चल रही है हर बार एक नया पासपोर्ट जारी किया जाता है। इन दस्तावेजों को ओसीआई कार्डधारक पति द्वारा अपने नए पासपोर्ट की प्राप्ति के तीन महीने के भीतर अपलोड किया जा सकता है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि विवरण सिस्टम पर अपडेट किया जाएगा और ई-मेल के माध्यम से एक ऑटो पावती को ओसीआई कार्डधारक को यह सूचित किया जाएगा कि अद्यतन विवरण रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।
एमएचए ने ये भी कहा है कि वेब-आधारित प्रणाली में अपने दस्तावेजों के अंतिम पावती की तारीख तक नए पासपोर्ट जारी करने की तारीख से अवधि के दौरान या भारत से यात्रा करने के लिए ओसीआई कार्डधारक पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। दस्तावेज़ अपलोड करने की उपरोक्त सभी सेवाएं ओसीआई कार्डधारकों के आधार पर प्रदान की जाएंगी।