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UAE में भारतीय प्रवासियों को दूतावास ने जारी किए गाइडलाइन, बताया क्या करें और क्या न करें

दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक बड़ी घोषणा करी है और ये घोषणा भारतीय प्रवासी के लिए की गयी है। दरअसल, दूतावास ने भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासियों, कामगारों के लिए कुछ नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

जानकारी के अनुसार, वाणिज्य दूतावास द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों में यूएई में सुरक्षित रहने और धो’खाधड़ी और कानूनी दिक्कतों से बचने की बात कही है।

वहीं शिकायतों, दुर्व्यवहारों और श्रम कानूनों के उल्लंघन की रिपोर्ट उपयुक्त प्राधिकारी को देने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है। भारतीय प्रवासी कामगारों से भी स्वस्थ जीवन शैली का पालन करने और भविष्य के लिए पैसे बचाने का आग्रह किया गया है।

UAE में भारतीय प्रवासियों को दूतावास ने जारी किए गाइडलाइन, बताया क्या करें और क्या न करें

वहीं वाणिज्य दूतावास में प्रेस, सूचना और संस्कृति, ताडू मामू ने जानकारी देते हुए कहा है कि दिशानिर्देश पीबीएसके ऐप, वाणिज्य दूतावास की वेबसाइट और वाणिज्य दूतावास की एक नई लॉन्च की गई मासिक डिजिटल पत्रिका ‘इंडिया मैटर्स’ में प्रकाशित किए गए हैं। ये दिशा-निर्देश ऐसे हैं जो रोजगार के लिए संयुक्त अरब अमीरात में आने वाले किसी भी भारतीय कामगार और यहां काम करने वालों का समर्थन करने के लिए हैं। यदि वे इन दिशानिर्देशों का पालन करते हैं तो वे अधिकांश परेशानियों से बच सकते हैं।

दिशानिर्देशों के तहत निर्दिष्ट किए गए क्या करें और क्या न करें

क्या करें

  • अधिकारों और सीमाओं से अवगत होने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के कानूनों, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात के श्रम कानून को जानें।
  • पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस, अस्पतालों, भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास, भारतीय संघों के संपर्क विवरण आदि के महत्वपूर्ण संपर्क नंबरों से खुद को अपडेट रखें।
  • किसी भी शारीरिक शोषण, घरेलू हिंसा की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
  • वर्क परमिट रद्द करने की तारीख के एक साल के भीतर यूएई के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) में किसी भी कार्य संबंधी शिकायत की रिपोर्ट करें। इस अवधि के बाद, MoHRE शिकायतों को दर्ज नहीं कर सकता है क्योंकि यह संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून के अनुच्छेद 6 के अनुसार समय-बाधित होगा।
  • अपने मेडिकल रिकॉर्ड, नवीनतम पासपोर्ट और वीजा प्रतियां, मंत्रालय और कंपनी के साथ अद्यतन कार्य अनुबंध, वित्तीय रिकॉर्ड, कंपनी की जानकारी, निवास का पता संभाल कर रखें और इसे भरोसेमंद परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसे पुनः प्राप्त किया जा सके।
  • धन प्राप्त करते या भेजते समय उचित और कानूनी प्रेषण योजना का प्रयोग करें।
  • सेवानिवृत्ति के समय पर्याप्त कोष प्राप्त करने के लिए कामकाजी जीवन की शुरुआत से ही पेंशन योजना शुरू करें।
  • पैसा निवेश करते समय उत्पादों और एजेंटों का विवरण अवश्य जानें।
  • पहचान की चोरी को रोकने के लिए हमेशा सतर्क रहें। पहचान की चोरी से बचाव के लिए सिम कार्ड, पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी कार्ड, ईमेल अकाउंट की सुरक्षा और आम धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता जरूरी है।
  • संयुक्त अरब अमीरात और भारत में उपयुक्त जीवन, चिकित्सा बीमा कवर प्राप्त करें जिसमें [कवरेज] गंभीर बीमारियां शामिल हैं।
  • जॉब प्रोफाइल के अनुसार उचित जीवनशैली बनाए रखें। नियमित रूप से व्यायाम, योग आदि करें।
  • संयुक्त अरब अमीरात की अदालतों में स्वीकार्य ‘वसीयत’ रखें।

क्या न करें

  •  सोशल मीडिया पर धार्मिक मामलों के बारे में अपने विचार पोस्ट न करें जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे। किसी भी रूप में प्रचलित परंपराओं, परंपराओं या विरासत का उल्लंघन न करें।
  •  प्रतिबंधित स्थानों की तस्वीरें न लें। बिना सहमति के सोशल मीडिया पर तस्वीरें/वीडियो न लें या व्यक्तियों की तस्वीरें पोस्ट न करें।
  • ओटीपी, पासवर्ड, एटीएम पिन किसी को भी साझा न करें क्योंकि बैंक या संबंधित संस्था किसी भी संचार मोड में इसके लिए नहीं कहेगी।
  • सार्वजनिक रूप से श’राब का सेवन न करें। उपयुक्त लाइसेंस के साथ निर्दिष्ट स्थानों पर शराब के सेवन की अनुमति है।
  • प्रायोजक से भागें या भागें नहीं, बल्कि MOHRE (80060) और भारतीय दूतावास / वाणिज्य दूतावास को रिपोर्ट करें।