Placeholder canvas

दुबई से कैसे और कितना सोना ला सकते है भारत, ज्यादा सोना लाने के लिए क्या करें?

हाल ही में भारतीय एअरपोर्ट पर कई सारे ऐसे मामले सामने आए है जब कस्टम विभाग ने दुबई से आ रहे लोगों के पास से सोना या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान पकड़ा हो और इस वजह से उनका सामना जब्त कर लिया जाता है या कई बार यात्री की गिरफ्तारी भी हो जाती है।

बता दें, दुबई एक टैक्स फ्री देश है इसलिए वहां सोना काफी ज्यादा सस्ता मिलता है। दुबई में सोने की खरीदारी पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है, इसलिए वहां पर सोना काफी सस्ता होता है। दुबई से सोना लाने के लिए तस्क’री करने की आवश्कता नहीं है। कुछ लीगल तरीके से भी लाया जा सकता है।हम आपको इस पोस्ट के जरिये ये बताने जा रहे है कि UAE से कितना और किस नियमों के तहत आप UAE से गोल्ड ला सकते हैं।

क्या है दुबई समेत अन्य देश से सोना लाने का नियम

दुबई से कैसे और कितना सोना ला सकते है भारत, ज्यादा सोना लाने के लिए क्या करें?

 

दुबई समेत अन्य देश से सोना लाना अपराध नहीं है, लेकिन आपको सही रूप से इसकी जानकारी कस्टम विभाग को देनी है। इसके बाद आपको भारत में आने पर खरीदे गए सामानों के बिल के आधार पर इसकी ड्यूटी देनी होती है।

अगर सोने के वजन की बात करें तो जो भारतीय करीब एक साल से विदेश में रह रहे हैं, अपने साथ 40 ग्राम तक सोना ला सकते हैं। वहीं पुरुष यात्री सिर्फ 20 ग्राम और महिला यात्री 40 ग्राम तक सोना ला सकते हैं। यह सोना सिर्फ ज्वैलरी के रूप में ही भारत लाया जा सकता है। साथ ही इसमें कीमत भी तय की गई है, जिससे ज्यादा का सोना नहीं लाया जा सकता है।

एयरपोर्ट पर अगर कोई व्यक्ति सोने की लिमिटेड वेट के साथ पकड़े जाते है, तो उन लोगों के साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस लिमिट से ज्यादा सोने जूलरी लाता है तो उसे सोने की कीमत का 36 पर्सेंट की ड्यूटी जमा करना पड़ता है। वहीं सोने की बिस्किट और सिक्के पर ये ड्यूटी 12.5 % है। लेकिन इसके लिए पैसेंजर्स के पास खरीदारी की रसीद होनी चाहिए।

विदेश से सामान लाने के नियम

दुबई से कैसे और कितना सोना ला सकते है भारत, ज्यादा सोना लाने के लिए क्या करें?

 

वहीं यूएई समेत अन्य विदेश से भारत आने वाले लोग अगर वहां से कोई सामान खरीद कर ला रहा है तो उन्हें कस्टम ड्यूटी देना आवश्यक होती है। वहीं कस्टम ड्यूटी आपके सामान के साथ-साथ आपके विदेश में रहने की अवधि पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कई साल से विदेश में रह रहा है और वो स्वदेश आता है तो उन्हें कुछ छूट दी जाती है।

वहीं अगर आप 3-4 दिन के लिए विदेश गए थे और उसके बाद भारत लौट रहे हैं तो आपके लिए नियम अलग है साथ ही कस्टम ड्यूटी आप किस देश से आ रहे हैं, उस पर भी निर्भर करती है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, पाकिस्तान आदि देश अलग कैटेगरी में हैं, जहां से सामान लाने की लिमिट कम होती है। जबकि अन्य देशों के लिए ये लिमिट ज्यादा है।

एयरपोर्ट के नियम 

जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट पर दो तरह के चैनल होते हैं, जिसमें एक ग्रीन और एक रेड चैनल शामिल है। इसमें ड्यूटी फ्री सामान ले जा रहे लोगों के लिए ग्रीन चैनल है और जो लोग ड्यूटी लगने वाला सामान ला रहे हैं तो उन्हें रेड चैनल से गुजरना पड़ता है। इसके लिए आपको पहले डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है और अपने साथ लाए सामान की जानकारी देनी होती है। आप अतिथि मोबाइल ऐप के जरिए भी इसकी घोषणा कर सकते हैं।