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दुबई में प्रवासी नौकरानी ने किया गंभीर जु’र्म, कोर्ट ने जुर्माना और तीन महीने की जेल के बाद दी देश निकाला की सजा

दुबई के कोर्ट ऑफ़ फ़र्स्ट इंस्टेंस ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करी है और इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ऑफ़ फ़र्स्ट इंस्टेंस ने दुबई में एक नौकरानी को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई। साथ ही Dh182,000 जुर्माना देने का भी आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार, 36 वर्षीय प्रवासी नौकरानी, पर आरोप है कि इसने अपने अमीराती मालिक से Dh82,000 केस और Dh100,000 कीमत के गहने चोरी करने का दोषी पाया गया है। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ​​Dh182,000 जुर्माना देने का आदेश दिया गया था। वहीं उसके जेल अवधि के अंत में निर्वासित किया जाएगा।

इस मामले की सुनवाई करते हुए 63 वर्षीय शिकायतकर्ता ने बताया कि मैंने अपने पर्स में अलमारी में रखा था। लेकिन बाद में वो मुझे मिला नहीं और मुझे लगा मैंने उसे खो दिया, लेकिन बाद में बहुत पूछने पर प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि उसने पैसे लिए थे।

दुबई में प्रवासी नौकरानी ने किया गंभीर जु'र्म, कोर्ट ने जुर्माना और तीन महीने की जेल के बाद दी देश निकाला की सजा

वह मुझे ढाई हजार लेकर आया और उसने कबूल किया कि वह मेरे पैसे चुरा रहा है। उसने कहा कि उसने कुल मिलाकर Dh82,000 चुराए हैं। इसी के साथ शिकायतकर्ता ने ये भी बताया कि उसने अलमारी की जाँच की, तो उसने पाया कि उसके गहने भी गायब थे। “मुझे दो सोने के हार, चार सोने के कंगन और दो अन्य टुकड़े नहीं मिले। यह सभी Dh100,000 के लायक है। ”

वहीँ इसके बारे में पूछने पर भी नौकरानी ने कथित तौर पर अपने प्रायोजक को स्वीकार किया कि उसने गहने भी चुराए हैं और उसे अपने गृह देश भेज दिया है। इसी के साथ पुलिस पूछताछ और सरकारी अभियोजन जांच के दौरान, नौकरानी ने बताया कि चोरी तब करती थी जब मालिक घर से बाहर होते थे ”

वह अपने मालिक के बेडरूम में जाती थी और रोजाना चोरी करती थी। कभी-कभी यह दिन में एक से अधिक बार होता। जांचकर्ताओं ने कहा कि उसने ढाई हजार के बारे में नकदी चुराई और उसके देश में रकम भेजी। प्रतिवादी के साथ धन हस्तांतरण की रसीदें मिलीं।

वहीं इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ऑफ़ फ़र्स्ट इंस्टेंस ने नौकरानी को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई और साथ ही Dh182,000 जुर्माना देने का भी आदेश दिया है।