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UAE में कामगारों के हितों के लिए कल से लागू होगा नया कानून, नियम का पालन नहीं करने पर कंपनियों पर लगेगा जुर्माना

UAE में कल, 15 जून से कामगारों के हितों के लिए नया कानून लागू हो जाएगा। दरअसल कल से midday ब्रेक शुरू हो जायेगा और ये midday ब्रेक 15 सितंबर तक रहेगा दरअसल, हाल ही में UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा है कि 15 जून को दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक चयनित क्षेत्रों में काम पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और यह प्रतिबंध 15 सितंबर तक रहेगा।

जानकारी के अनुसार, गर्मी के महीनों के दौरान अत्यधिक गर्मी से निर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों में कामगारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त अरब अमीरात में मध्याह्न अवकाश नियम लागू किया गया है। वहीं इस नियम के तहत दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक चयनित क्षेत्रों में काम पर प्रतिबंध लगाया गया है।

बता दें, पिछले एक हफ्ते में, विभिन्न अमीरात में तापमान 47-49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और इस दौरान काम दोपहर के समय बाहर काम करने पर प्रतिबंध था। कल, 15 जून से, संयुक्त अरब अमीरात की फर्मों को अनिवार्य रूप से श्रमिकों को मध्याह्न अवकाश की पेशकश करने की आवश्यकता होगी।

इसी के साथ इस निर्णय का पालन नहीं करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान या फिर कंपनी पर प्रति कर्मचारी Dh5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रतिबंधित घंटों के दौरान कई श्रमिकों को नियोजित करने पर अधिकतम Dh50,000 जुर्माना लगाया जा सकता है। संबंधित फर्में अपनी फाइलों को निलंबित कर सकती हैं या MOHRE वर्गीकरण प्रणाली में स्थिति को डाउनग्रेड कर सकती हैं।

UAE में कामगारों के हितों के लिए कल से लागू होगा नया कानून, नियम का पालन नहीं करने पर कंपनियों पर लगेगा जुर्माना

वहीं कामगार टोल-फ्री नंबर 80060 पर किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं, जो चौबीसों घंटे चार भाषाओं में उपलब्ध है।

आपको बता दें, ये कानून 2015 के मंत्रिस्तरीय कानून 535 के अनुसार हैं, जिसके तहत कुवैत में भीषण गर्मी के समय कर्मचारियों को धूप में काम करने से रोकता है। वहीं यह निर्णय स्ट्रीट क्लीनर और निर्माण श्रमिकों से लेकर मोटरसाइकिल पर डिलीवरी मैन तक सभी श्रमिकों पर लागू होता है।