Placeholder canvas

भारत सरकार ने की अन्तराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए क्वारंटाइन नियमों की घोषणा, जानिए यहां

भारत सरकार ने नियमित अन्तराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा रखा है लेकिन भारत सरकार बजट वाहक एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया के जरिये अन्तराष्ट्रीय उड़ाने संचालित कर रहा है। वहीं इस बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों की जानकारी दी है।

दरअसल, 5 नवंबर को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अन्तराष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशानिर्देशों का एक नया सेट जारी किया है। इन दिशा-निर्देश के अनुसार भारत से जाने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन नियमों का पालन करना होगा।

भारत सरकार ने की अन्तराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए क्वारंटाइन नियमों की घोषणा, जानिए यहां

जानकारी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय यात्री अगर प्रिंट हुई नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पेश करते हैं और ऑनलाइन पोर्टल (www.newdelhiairport.in) यात्रा से 72 घंटे पहले अपलोड करते हैं तो आपको पंजीकृत सभी भारतीय यात्रियों को संस्थागत क्वारंटाइन से छूट दी जा सकती है ।

इसी के साथ मंत्रालय ने कहा, यात्रियों को 14 दिनों की घरेलू क्वारंटाइन या स्वास्थ्य की स्व-निगरानी से गुजरना पड़ता है, हालांकि मंत्रालय ने ‘स्व-निगरानी’ के सटीक शब्दों को निर्दिष्ट नहीं किया है, यह समझा जाता है कि उन्हें कोविद -19 के किसी भी लक्षण को दिखाने के मामले में स्थानीय स्वास्थ्य सुविधा का दौरा करना होगा। दिशा-निर्देश के अनुसार जो लोग क्वारंटाइन छूट के लिए नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षण निर्धारित यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले लिया गया हो।

भारत सरकार ने की अन्तराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए क्वारंटाइन नियमों की घोषणा, जानिए यहां

वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को जो संस्थागत क्वारंटाइन से छूट चाहते हैं या भारत में घरेलू गंतव्यों के लिए एक कनेक्टिंग फ्लाइट लेने की आवश्यकता है, के पास एंट्री एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर / ट्रू नेट / सीबीएनएए टी (जिनेपर) सहित परीक्षण प्राप्त करने का विकल्प होगा। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर परीक्षण के परिणाम नकारात्मक हैं, तो यात्री को प्रवेश हवाई अड्डे के शहर में प्रवेश की आवश्यकता के बिना भारत के अन्य घरेलू जगहों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेने की अनुमति होगी।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों ने नकारात्मक परीक्षण किया और प्रवेश हवाई अड्डे से शहर से बाहर निकलने पर संस्थागत क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी, जिससे वे संबंधित राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार घर संगरोध के लिए आगे बढ़ सकें।

इसी के साथ आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बिना भारत आने वाले यात्रियों के लिए सात दिनों की संस्थागत क्वारंटाइन और सात दिनों की घरेलू क्वारंटाइन अनिवार्य है।

भारत सरकार ने की अन्तराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए क्वारंटाइन नियमों की घोषणा, जानिए यहां

आपको बता दें, क्वारंटाइन नियम कोरोना वायरस के कारण बनाया गया हैं ताकि इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकें।