Placeholder canvas

UAE: अगर वीजा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हो चुका तो 18 अगस्त तक बगैर किसी फाइन के छोड़ सकते हैं देश

कोरोना वायरस को देश में कंट्रोल करने के लिए uae लगातार कई एतिहयाती कमद उठा रहा है। कुछ समय पहले ही uae ने अपने यहां पर वीजा एक्सपायर होने वाले जुर्माने को विजिटर्स के लिए माफ कर दिया था। वहीं एक बार फिर uae से हाल ही में एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। खबर हैं कि अगस्त तक देश में रह रहे वो सभी लोग जिनका वीजा 1 मार्च के पहले एक्सपायर हो गया है वो लोग बिना कोई जुर्माना दिए uae छोड़कर अपने देश को वापस जा सकते हैं। इस फैसले की घोषणा एक सीनियर इमीग्रेशन ऑफिसर ने की है। ये जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि 1 मार्च से पहले खत्म हुए वीजा वाले लोग बिना किसी फाइन के देश छोड़ सकते हैं।

18 अगस्त तक देश छोड़ने वाले लोगों का किया जाएगा जुर्माना माफ

UAE: अगर वीजा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हो चुका तो 18 अगस्त तक बगैर किसी फाइन के छोड़ सकते हैं देश

खलीज टाइम्स के अनुसार, सोमवार को एक रिमोट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप यानी Faic के मेनेजिंग डायरेक्टर मेजर जनरल सईद रकान अल रशीदी ने कहा कि “विजिटर्स के लिए जुर्माना माफ करने वाली योजना 18 मई को शुरू हुई थी और ये योजना 18 अगस्त तक चलेगी। केवल 18 अगस्त तक देश छोड़ने वाले लोगों का जुर्माना माफ किया जाएगा।

इन लोगों के सभी ओवरस्टे जुर्माना माफ कर दिए जाएगें, बस शर्त ये है कि सभी वीजा उल्लंघनकर्ता 18 अगस्त तक देश छोड़ कर चले जाए।” उन्होंने आगे की जानकारी देते हुए कहा कि ” ये एमनेस्टी उन लोगों पर लागू होती है जो अपने वीजा के एक्सपायर होने के बाद देश में अवैध रूप से रह रहे हैं। 1 मार्च को खत्म हो चुके टूरिस्ट या निवास वीजा पर अब 18 अगस्त तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा।”

वहीं कोविड -19 के कारण लगे लॉकडाउन दौरान uae में रह रहे जिन निवासियो के सभी लीगल डॉक्यूमेंट और वीजा समाप्त हो गए है। उन सभी निवासियों के सारे डॉक्यूमेंट अब 31 दिसंबर तक वैलिड रहेंगे। 1 मार्च के बाद खत्म हुए ट्रेवलिंग और टूरिस्ट वीजा पर भी लोग जुर्माना का सामना किए बिना 31 दिसंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में रहना जारी रख सकते हैं।

मुख्य बातें

1. अगर वीजा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हो गया है, तो आपको 18 मई से लेकर 18 अगस्त तक के बीच की एमनेस्टी अवधि के दौरान ही uae को छोड़ना होगा और इस अवधि के दौरान देश छोड़कर जाने पर आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा।

2. अगर आपका वीजा 1 मार्च के बाद खत्म हुआ है, तो आपका वीजा 31 दिसंबर तक के लिए वैलिड रहेगा। ये नियम वीजा होल्डर्स के लिए भी लागू होता है।

इसके अलावा अगर किसी को अपने वीजा और बाकी चीजों की जानकारी लेनी हो तो वो इस नंबर 800 453 पर टोल-फ्री कॉल करे अपने सभी एमनेस्टी से जुड़े सवलों के जवाब ले सकता है।

UAE: अगर वीजा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हो चुका तो 18 अगस्त तक बगैर किसी फाइन के छोड़ सकते हैं देश

अल रशीदी ने कहा कि “निवासियों और विजिटर्स जो 1 मार्च से पहले देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें uae छोड़ने पर सभी जुर्माना से छूट दी गई है। uae में लौटने से रोकने वाले क्रिमिनल्स पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इस समय चल रहे माफी योजना के तहत वो लोग भी अपनी इच्छा के अनुसार uae छोड़ने के लिए अपने वैलिड पासपोर्ट और एक फ्लाइट टिकट लेकर यहां से जा सकते है। पिछली एमनेस्टी योजनाओं के विपरीत जिन्हें एमनेस्टी सेंटर्स पर पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता थी, इस बार एमनेस्टी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सीधे एयरपोर्ट पर जाना होगा।”

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दुबई एयरपोर्ट से जाने वाले एमनेस्टी को फ्लाइट के टेक ऑफ की टाइमिंग के 48 घंटे पहले एयरपोर्ट पर आना होगा और इमीग्रेशन डिपार्टमेंट में जुर्माना माफी के लिए आवेदन देना होगा। अबू धाबी, शारजाह और रास अल खैमाह एयरपोर्ट से जाने वाले लोगों को अपने समय से 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पर आना होगा। एमनेस्टी के मामलों को संभालने के लिए एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन अधिकारियों को तैनात किया गया है।”

UAE: अगर वीजा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हो चुका तो 18 अगस्त तक बगैर किसी फाइन के छोड़ सकते हैं देश

इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इन सब के साथ एमनेस्टी चाहने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिवार के सभी सदस्य एक ही समय पर एक साथ घर से एयरपोर्ट के लिए निकलें। बता दें कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर एमनेस्टी सभी प्रोसेस से गुजरने से छूट दी गई है। एमनेस्टी स्कीम से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने में मदद के लिए एक टोल-फ्री नंबर (800 453) भी दिया गया है।