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New UAE Labour Law: अरब अमीरात में कामगारों के लिए क्या होंगे काम के अधिकतम घंटे, जानिए नए नियम

New UAE Labour Law: अगर कोई कामगार संयुक्त अरब अमीरात में एक निजी क्षेत्र की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो देश के निजी क्षेत्र में कार्य संबंधों के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाला एक नया श्रम कानून 2 फरवरी से लागू हो चुका है। वहीं इस पोस्ट के जरिए हम आपको नए श्रम कानून (New UAE Labour Law) के तहत देश में किसी कामगार के लिए काम के अधिकतम घंटे क्या होंगे। इसको लेकर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं।

श्रम कानून – 1980 के संघीय कानून संख्या 8 – की जगह अब 2021 का संघीय डिक्री-कानून संख्या 33 लागू हो चुका है।

नए कानून के अनुच्छेद 17 और 18 में यह निर्धारित किया गया है कि काम के घंटों की गणना कैसे की जाती है और एक कामगार को ब्रेक का हकदार होने से पहले वह अधिकतम कितने समय तक काम कर सकता है। वहीं इस नियम में वर्क फ्राॅम होम से काम करने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यालय जाने वालों के लिए आवागमन के समय की गणना भी शामिल है।

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यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ ऐसे व्यवसाय हो सकते हैं जिन्हें असाधारण मामलों के रूप में कवर किया जा सकता है, कार्यकारी नियमों के आधार पर जिन्हें बाद की तारीख में संबंधित अधिकारियों द्वारा पारित किया जा सकता है।

UAE में अधिकांश निजी क्षेत्र के कामगारों के लिए काम की अवधि (New UAE Labour Law)

लेख (17) – काम के घंटे

New UAE Labour Law: अरब अमीरात में कामगारों के लिए क्या होंगे काम के अधिकतम घंटे, जानिए नए नियम

1. अधिकतम सामान्य कार्य घंटे प्रतिदिन आठ कार्य घंटे या सप्ताह में 48 कार्य घंटे होंगे।

2. मंत्रिमंडल, मंत्री के प्रस्ताव पर और संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय में, कुछ आर्थिक क्षेत्रों या कामगारों की कुछ श्रेणियों के लिए दैनिक काम के घंटों में वृद्धि या कमी कर सकता है, काम के समय, ब्रेक और घंटों के अलावा जब काम प्रतिबंधित है।

3. इस डिक्री-कानून के कार्यकारी विनियमों द्वारा निर्धारित नियंत्रणों के अनुसार कामगारों की कुछ श्रेणियों को छोड़कर, निवास स्थान से कार्यस्थल तक की अवधि की गणना काम के घंटों के भीतर नहीं की जाएगी।

4. इस डिक्री-कानून के कार्यकारी विनियम रमजान के काम के घंटे निर्धारित करेंगे।

5. यदि कामगार एक फुल टाइम कर्मचारी नहीं है, तो मूल नियोक्ता, या इस डिक्री-कानून के प्रावधानों के तहत कर्मचारी को नियोजित करने वाला कोई अन्य नियोक्ता, कर्मचारी को उसके लिए रोजगार में सहमत घंटों से अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

6. यदि कर्मचारी नियोक्ता के सहमति से वर्क फ्राम होम काम कर रहा है, चाहे वह संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हो या बाहर। तो नियोक्ता विशिष्ट काम के घंटे निर्धारित कर सकता है।

लेख (18) – लगातार काम करने के घंटे (New UAE Labour Law)

New UAE Labour Law: अरब अमीरात में कामगारों के लिए क्या होंगे काम के अधिकतम घंटे, जानिए नए नियम

कामगारों एक या अधिक ब्रेक के बिना लगातार पांच घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता है, जो कुल मिलाकर एक घंटे से कम नहीं होगा, बशर्ते कि इस तरह के ब्रेक की गणना काम के घंटों के हिस्से के रूप में नहीं की जाएगी।

प्रतिष्ठान में काम के घंटे और ब्रेक को शिफ्टों द्वारा या कुछ श्रेणियों के लिए उनकी प्रकृति के आधार पर नियंत्रित किया जाएगा जैसे कि साइट पर स्थिति – और जनशक्ति वर्गीकरण के अनुसार इस डिक्री-कानून के कार्यकारी विनियमों को निर्दिष्ट किया गया है।