Placeholder canvas

UAE में जल्द लागू होगा नया श्रम कानून, जानिए कामगारों के लिए क्या रहेगा छुट्टी, ओवरटाइम से जुड़ा नियम

New UAE labour laws: संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायेद अल नह्यान ने देश के अंदर काम करने वाले कामगारों के अधिकारों की रक्षा और छुट्टी की नई नीति पेश करने के साथ ही पार्ट टाइम और अस्थाई नौकरी को लेकर एक नया आदेश निकाला है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,” श्रम संबंधों को विनियमित करने वाला 2021 का संघीय डिक्री कानून नं 33 , 2 फरवरी, 2022 से निजी क्षेत्र में प्रभावी होगा, और कानून की स्थापना के बाद से यह अपनी तरह का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। यह नया लेबर कानून 15 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों को रोजगार मुहैया कराते हुए 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट और शर्तों को भी पेश करता है।

मानव संसाधन मंत्री ने दी अहम जानकारी

UAE में जल्द लागू होगा नया श्रम कानून, जानिए कामगारों के लिए क्या रहेगा छुट्टी, ओवरटाइम से जुड़ा नियम

ह्यूमन रिसोर्स और अमीरात मंत्री डॉ अब्दुल रहमान अल अवार मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि यह नया कानून तकनीकी रूप से प्रगति और कोविड-19 की भयावहता के मध्य तेजी से बदलते कार्यस्थल के जवाब में लाया जा रहा है। उन्होंने अपनी बातचीत में आगे कहा कि यह कानून लचीला और प्रतिस्पर्धा पूर्ण कार्य का माहौल बनाने के लिए दुबई सरकार के प्रयासों का एक नतीजा है। उन्होंने आगे कहा कि यूएई आगामी 50 वर्षों के लिए अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मानव संसाधन और अमीरात मंत्री डॉ अब्दुल आवार ने जानकारी देते हुए आगे बताते हुए कहा, “हमारा उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जो दुनिया भर से प्रतिभाओं और दक्षताओं को आकर्षित करें और कामगारों के भविष्य के कौशल को बढ़ाने के साथ-साथ नियोक्ताओं के लिए एक आकर्षक कार्य वातावरण प्रदान करे।”

अब नए कानून के तहत कामगारों को करना होगा काम

एक बड़े बदलाव के बाद दुबई में काम करने के नए तरीकों की शुरुआत हुई है जिसमें पार्ट टाइम, स्थाई और आरामदायक काम भी शामिल किया गया है। मानव संसाधन मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि वर्क मॉडल में फ्रीलांसर, शेयर्ड जॉब मॉडल, कंडेंस्ड वर्किंग वीक और स्वरोजगार भी शामिल किए जाएंगे। मानव संसाधन मंत्री अल आवार ने जानकारी देते हुए आगे कहा, “संघनित कार्य सप्ताह में, कामगार दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार एक सप्ताह के बजाय तीन दिनों में अपने 40 घंटे खत्म करना चुन सकते हैं।”

इसके साथ ही साझा नौकरी मॉडल में दो लोगों को एक ही नौकरी बांटने और नियोक्ता के साथ समझौते के आधार पर वेतन को बांटने की अनुमति भी प्रदान करता है। कानून के कार्यकारी भी नियम के अनुसार जिस पर मंत्रालय वर्तमान में काम कर रहा है प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक पार्टी की जिम्मेदारी को निर्दिष्ट करेगा।

3 साल तक का हो सकेगा अनुबंध

यूएई में सरकार द्वारा लाया गया नया कानून कांट्रैक्ट की दी व्याख्या करता है। अर्थात सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक सीमित (निश्चित अवधि) अनुबंध, जिसकी समय सीमा 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकती है। और नियोक्ता और कामगार अर्थात दोनों पक्षों के समझौते पर सामान्य कम अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है।

दूसरी तरफ कानून के अधिनियम 1980 के अनुबंध कानून संख्या (8) में निर्दिष्ट असीमित अनुबंध पर लागू होंगे। इन कानूनों के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर रोजगार अनुबंधों को असीमित असीमित में बदलने का भी संकल्प किया गया है। कैबिनेट लोगों के हितों की रक्षा के लिए इस अवधि को आगे भी बढ़ा सकती है।

इस क्षेत्र में मिल सकती है रियायत

आपको जानकारी के लिए बता दें कि डिग्री कामगारों या उनके उत्तराधिकारी ओं द्वारा दर्ज किए गए कि प्रवर्तन और याचिकाओं के सभी चरणों में कोर्ट फीस की छूट मिल सकती है। वह भी जिसका मूल्य 100000 दिरहम से ज्यादा नहीं है।

जबकि नए श्रम कानून के अंतर्गत नियोक्ता अपने कर्मचारी के आधिकारिक दस्तावेजों को ज़ब्त नहीं कर सकेगा। इसके अलावा खास बात यह है कि काम की समय सीमा समाप्त होने के बाद कामगारों को नियुक्त आदेश छोड़ने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकेगा। श्रम कानून में ऐसा प्रावधान है कि नियोक्ता भर्ती और रोजगार की फीस और खर्च स्वयं वहन करेगा। वो इस फीस की भरपाई कामगार से नहीं कर सकेगा। अगर ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्राइवेट सेक्टर

UAE में जल्द लागू होगा नया श्रम कानून, जानिए कामगारों के लिए क्या रहेगा छुट्टी, ओवरटाइम से जुड़ा नियम

संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले श्रमिक सप्ताह में बिना सैलरी कट के पूरी तनख्वाह पाने के हकदार होंगे। इसी के साथ श्रमिकों को कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई छुट्टियां भी मिलेंगी। जबकि मृतक की रिश्तेदारी पर 3 से 5 दिनों के लिए शोक अवकाश सहित छुट्टी ले सकते हैं।

आपको बता दें कि एक कंपनी में 2 साल से अधिक काम करने वाले श्रमिक को सालाना 10 दिन का अध्ययन अवकाश मिलेगा। इसके लिए शर्त यह है कि वह संयुक्त अरब अमीरात के अंदर मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षा ले रहें हो।

प्राइवेट सेक्टर में मातृत्व अवकाश

नए कानूनों (New UAE labour laws) के तहत प्राइवेट सेक्टर में मातृत्व अवकाश की अवधि को 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही पूरी तनख्वाह के साथ 45 दिन उसके बाद आधे वेतन पर 15 दिन।

नवजात शिशु में किसी भी प्रकार की बीमारी सामने आने पर मातृत्व अवकाश की प्रारंभिक अवधि खत्म करने के बाद माता बगैर वेतन के अतिरिक्त 45 दिनों की छुट्टी लेने के लिए योग्य है। उन्हें छुट्टी के लिए सहायक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। जबकि आवश्यकता वाले शिशु की नई माताओं को उनकी छुट्टी की पहली प्रारंभिक अवधि पूरी होने के बाद 30 दिन की वेतन सहित छुट्टी मिलेगी। इस छुट्टी की अवधि को बिना वेतन 30 दिनों के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता।

नियोक्ता द्वारा कामगार को धम’की दिए जाने पर प्रतिबंध

UAE में जल्द लागू होगा नया श्रम कानून, जानिए कामगारों के लिए क्या रहेगा छुट्टी, ओवरटाइम से जुड़ा नियम

श्रम कानून (New UAE labour laws) के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने उनके कर्मचारियों को नियोक्ताओं द्वारा वरिष्ठ और सहकर्मियों द्वारा विभिन्न रूप से पी’ड़ित करने से शारीरिक मनोवैज्ञानिक हिं’सा से बचाता है।

जबकि नियोक्ता बल्कि किसी भी साधन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं ना ही अपने कामगार को धमका सकते हैं। और उन्हें कार्रवाई करने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकते हैं। अगर कामगार द्वारा काम करने की असमर्थता जताई गई है तो उन्हें सेवा प्रदान भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यह कानून रंग, नस्ल, लिंग, धर्म राष्ट्रीयता और विकलांगता के आधार पर भेदभाव पर भी पूर्णतया निषेध लगाता है।

महिला कामगारों के साथ भेदभाव पर निषेध

अरब अमीरात के नए लेबर कानून (New UAE labour laws) के संशोधन इस बात पर बल देते हैं कि श्रम के क्षेत्र में श्रमिकों के रोजगार को नियमित करने वाले सभी अनुच्छेद बिना किसी भेदभाव के कामगार महिलाओं पर लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही महिलाओं को समान कार्य के आधार पर समान वेतन दिए जाने का भी प्रबंध किया जाएगा।

किशोरों के रोजगार पर यह निर्णय

आपको जानकारी के लिए बता देंगे संयुक्त अरब अमीरात के नए श्रम कानून के अनुसार नियोक्ता 15 साल से कम उम्र की नाबालिगों को काम मुहैया नहीं करा सकते हैं। नए कानून के मुताबिक किशोरों को 1 घंटे के ब्रेक के साथ दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं होगी और इसके लिए उन्हें अपने अभिभावकों की लिखित सहमति भी अनिवार्य होगी। इसके अलावा उन्हें चिकित्सीय रूप से फिट पाए जाने के बाद ही काम करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

काम और ओवर टाइम के बारे में जानिए यहां पर

UAE में जल्द लागू होगा नया श्रम कानून, जानिए कामगारों के लिए क्या रहेगा छुट्टी, ओवरटाइम से जुड़ा नियम

संयुक्त अरब अमीरात के नए लेबर ला के अनुसार कर्मचारियों के लिए कम से कम 1 घंटे के ब्रेक के बगैर लगातार 5 घंटे तक काम करना पूर्णतया प्रतिबंधित है। इसके अलावा कामगारों को दिन में 2 घंटे से अधिक और टाइम करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी।

अगर किसी कारणवश कामगार को 2 घंटे से अधिक और टाइम करने की आवश्यकता महसूस होती है तो उसे कर्मचारियों को 25% की वृद्धि के साथ निमित्त घंटे के वेतन के बराबर ओवरटाइम वेतन मिलेगा।

अगर शर्तों के हिसाब से कर्मचारियों को रात 10:00 बजे से सुबह 4:00 बजे के बीच ओवरटाइम के रूप में काम करने की आवश्यकता महसूस होती है तो वे 50 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ नियमित घंटे के वेतन के बराबर और टाइम वेतन पाने के हकदार होंगे।