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प्रवासी कामगारों के ट्रांसफर को लेकर आदेश हुआ जारी, नए कानून के साथ लागू हुआ नियम

पब्लिक अथॉरिटी ने पब्लिक पावर के लिए सरकारी सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में सभी वर्कर्स के ट्रांसफर पर बैन लगाने की घोषणा की है। बता दें कि इस बात की अनाउंसमेंट खुद PAM के डायरेक्टर जनरल अहमद अल मूसा ने की है।

PAM के डायरेक्टर जनरल अहमद ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी स्टेटमेंट में कहा कि “देश की अथॉरिटी ने कर्मचारियों के ट्रांसफर से जुड़ा एक नया कानून निर्धारित किया है। जिसे 2020 के रेसोल्यूशन नबंर 367 के तहत जारी कर दिया गया है। इसके लिए साल 2015 के प्रशासनिक के डिसिजन नंबर 842 में संशोधन करना होगा।

प्रवासी कामगारों के ट्रांसफर को लेकर आदेश हुआ जारी, नए कानून के साथ लागू हुआ नियम

इसके अलावा PAM के डायरेक्टर जनरल अहमद अल मूसा ने ये भी कहा कि “इस नए कानून के तहत कंपनी अपने एक कर्मचारी से उसके काम के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं करवा सकते है और न ही उनका ट्रांसफर कर सकते है।ऐसा करने के लिए उसे कानून के तहत निर्धारित होगी। उन्होंने कहा कि यह कदम सामाजिक मामलों के मंत्री और आर्थिक मामलों के राज्य मंत्री Maryam Al-Aqel के निर्देश पर किया गया।

जानकारी के लिए बता दें कि इस फैसले में कुवैत की महिलाओं और कुवैती नागरिक की पत्नियों, फिलिस्तीनी नैशनलिटी के होल्डर्स और मेडिकल स्टाफ को भी शामिल किया गया है।

वहीं दूसरी तरफ बात अगर कुवैत में कोरोना केस को लेकर करें तो आज, मंगलवार को कोरोना से पीड़ित 580 मरीजों के ठीक होने की घोषणा हुई। ऐसे में अब देश में recoveries की कुल संख्या 50,919 हो गयी है। कुवतै में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की बढ़ती संख्या निश्चित तौर पर राहत की खबर है।