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विदेश से भारत आने वाले लोगों को 7 दिन खुद के खर्चे से रहना होगा संस्थागत क्वारंटीन, सिर्फ इस तरह से मिल सकती है छूट

कोरोना वायरस की वजह से भारत ने सभी अन्तराष्ट्रीय उड़ाने रद्द कर दी थी। जिसके बाद विदेशों से फंसे हए लोगों को वंदे भारत मिशन के जरिये वापस लाया जा रहा है। वहीं इस बीच विदेशों से भारत लौटने वाले लोगों के लिए केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं।

दरअसल, विदेशों से भारत लौटने वाले लोगों के लिए केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए क्‍वारंटीन के नियम में बड़ा बदलाव किया है। इस नई गाइडलाइंस के अनुसार, इंटरनेशनल यात्री को भारत में आने के बाद 7 दिन के लिए पेड इंस्‍टीट्यूशनल (संस्थागत) क्‍वारंटीन में रहना ही होगा और इस का खर्चा खुद यात्री को करना होगा। उसके बाद, अगले 7 दिन वे होम आइसोलेशन में रह सकता है।

वहीं इस क्‍वारंटीन वाले नियम में जो मानव संकट, गर्भवती महिलाओं, परिवार में किसी की मृत्‍यु या 10 साल से कम उम्र के बच्‍चों संग माता-पिता को छूट दी गयी है ये लोग 14 दिन के होम आइसोलेशन में रह सकते हैं और ये यह नई गाइडलाइंस 8 अगस्‍त से जारी की जाएगी।

ऐसे मिल सकती है छूट

विदेश से भारत आने वाले लोगों को 7 दिन खुद के खर्चे से रहना होगा संस्थागत क्वारंटीन, सिर्फ इस तरह से मिल सकती है छूट

 

इसी के साथ 14 दिन के क्‍वारंटीन वाले नियम में उन लोगों को छूट दी जाएगी जो यात्री ऑनलाइन पोर्टल पर बोर्डिंग से कम से कम 72 घंटे पहले अपनी कोविड-19 रिपोर्ट भेज देंगे। इसके बाद सरकार उस रिक्‍वेस्‍ट पर आखिरी फैसला करेगी और इन लोगों को पूरे 14 दिन के क्‍वारंटीन नियम में छूट मिलेगी। वहीं यात्री को इस बार का ध्यान रखना होगा कि ये टेस्ट यात्रा करने से 96 घंटे की पहले का होना चाहिए।

आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस की वजह से कोहराम मचा हुआ है। जिसके बाद यहां पर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। जिसकी वजह से भारत में विदेशों से आने वाले लोगों के लिए इस क्‍वारंटीन के नियम में बड़ा बदलाव किया है।