कुवैत में कई लाख प्रवासी कामगार काम के सिलसिले में यहां आते हैं। वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको रेजीडेंसी कानून को लेकर एक अहम जानकारी देने जा रहे हैं।
जानिए क्या है कामगारों के लिए रेजीडेंसी कानून नियम
- यदि कुवैत से किसी कामगार की अनुपस्थिति 6 महीने से अधिक हो जाती है, तो उसका निवास रद्द कर दिया जाएगा।
- एक विदेशी नागरिक जो निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहा है, उसे तीस दिनों से कम समय के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। यदि निर्वासन आदेश के निष्पादन के लिए ऐसा आवश्यक है।
- एक विदेशी नागरिक को कुवैत से आंतरिक मंत्री के आदेश से निर्वासित किया जा सकता है यदि उसके पास निवास परमिट नहीं है या यदि उसका परमिट समाप्त हो गया है। उपयुक्त शर्तें पूरी होने पर विदेशी नागरिक कुवैत लौट सकते हैं।
- देश में अवैध रूप से रहने वाले किसी भी विदेशी को होस्ट करना, आवास देना या नियुक्त करना प्रतिबंधित है, और किसी तीसरे पक्ष के साथ उसके रोजगार अनुबंध के दौरान किसी विदेशी को नियुक्त करना भी निषिद्ध है।
- एक विदेशी नागरिक जिसे पहले कुवैत से निर्वासित किया जा चुका है, वह देश नहीं लौट सकता है, जब तक कि आंतरिक मंत्री द्वारा विशेष अनुमति नहीं दी जाती है।