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UAE Labour Law: जानिए अरब अमीरात में नई नौकरी के Probation period का समय और अधिकार

आजकल के समय में यदि आप नौकरी बदलते हैं और किसी और कंपनी में नौकरी करना शुरू कर देते हैं। तो आपको वहां पर probation period से गुजरना पड़ता है। वहीं आज हम इस पोस्ट के जरिये आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप UAE में किसी नई कंपनी में नौकरी करना शुरू करते हैं तो UAE के श्रम कानून के अनुसार आपको कितने समय तक probation period में रहना होगा।

गल्फ न्यूज़ के मुताबिक, UAE के 1980 के संघीय कानून संख्या 8 के अनुच्छेद 37 के अनुसार, परिविक्षा अवधि छह महीने से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन कर्मचारी के काम करने के आधार पर probation period कम हो सकता है, वहीं इस दौरान कुछ लाभ जैसे कि अंतिम-भुगतान सेवा और बीमार छुट्टी भत्ता सीमित हैं।

UAE Labour Law: जानिए अरब अमीरात में नई नौकरी के Probation period का समय और अधिकार

वहीं probation period के दौरान कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जाती है, तो यूएई श्रम कानून के अनुच्छेद 37 और अनुच्छेद 120 के अनुसार, नियोक्ता को पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। यदि probation के दौरान सेवा समाप्त हो जाती है, तो कर्मचारी अंतिम सेवा के लाभ का हकदार नहीं होगा। हालांकि, यदि कर्मचारी अपनी सेवा जारी रखता है, तो probation period को सेवा की पूरी अवधि के हिस्से के रूप में गिना जाएगा। वहीं कर्मचारी की probation period की अवधि को छह महीने से अधिक नहीं बढाया जा सकता।

इसी के साथ probation period में अगर कर्मचारी इस्तीफा देता है तो श्रम कानून के अनुच्छेद 116 के अनुसार कुछ मुआवजे का भुगतान भी करना होगा, बशर्ते कि मुआवजे की राशि अवधि के लिए आधे महीने के वेतन से अधिक न हो तीन महीने (लगभग 45 दिन), या अनुबंध की शेष अवधि के लिए, जो भी कम हो। हालाँकि, आपके द्वारा दिए गए दायित्वों के बारे में पूरी तरह से अवगत होने के लिए जल्दी इस्तीफा देने का निर्णय लेने से पहले अपने श्रम अनुबंध की समीक्षा करना उचित है। इसी के साथ यूएई श्रम कानून का अनुच्छेद 121 कुछ मामलों में इस्तीफा देने से पहले एक कर्मचारी को नोटिस की अवधि की सेवा से छूट देता है।

UAE Labour Law: जानिए अरब अमीरात में नई नौकरी के Probation period का समय और अधिकार

इसी के साथ एक कर्मचारी अनुच्छेद 83 के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में probation period के दौरान किसी बीमारी के कारण छुट्टी लेता है तो उसे उस दिन की सैलरी का हक़दार नहीं होगा।