यूएई में मनी एक्सचेंज हाउस में गृहिणी और घरेलू कामगार, जो अपने घर पर पैसा भेजने के लिए और लेनदेन की प्रक्रिया करना चाहते हैं। उन सभी को मनी एक्सचेंज हाउस खुद जाना पड़ेगा।
दरअसल, पहले घरेलू कामगार मनी एक्सचेंज हाउस में स्वयं उपस्थित ना होकर प्रायोजक के जरिये धन भेज सकते थे, लेकिन अब इन सभी लोगों को पैसे भेजने के खुद मनी एक्सचेंज हाउस जाना पड़ेगा।
इस मामले को लेकर Joyalukkas Exchange के निदेशक Antony Jos ने कहा कि यूएई के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किए गए (यूएई में मानक व्यापार (संस्करण 1.10) – फरवरी 2018) के अनुसार, घरेलू कर्मचारी अपने परिवारों को एक्सचेंज हाउस के माध्यम से अपने परिवार के लिए पैसा भेज सकते हैं। पहले ये सब नियोक्ता को अपनी ओर से लेनदेन करने के लिए एक प्राधिकरण पत्र देने के बाद किया जा सकता था, हालांकि अब यूएई सेंट्रल बैंक इस नियम के कार्यान्वयन में सख्त हो गया है।
These categories of UAE workers remitting money have to be present at exchange centres https://t.co/d3O5Q7Vhbt
— Abdul Hamid Ahmad (@AbdulHamidAhmad) October 5, 2020
इसी के साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि फरवरी 2018 में जारी सेंट्रल बैंक के फैसले के अनुसार, इस मामले में नियम ‘तीसरे पक्ष के लेन-देन’ की सहमति थी, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ‘प्रतिनिधि’ के रूप में लेनदेन की प्रक्रिया हो सकती थी, लेकिन अब ‘लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति’ को एक्सचेंज हाउस को ऐसे मामलों को छोड़कर तीसरे पक्ष के लेनदेन को स्वीकार नहीं करेगा।
इसी के साथ जोस ने कहा कि प्राधिकरण के पत्र में धन हस्तांतरण लेनदेन के मामले में लाभार्थी का विवरण भी शामिल होना चाहिए। प्रतिनिधि और धन के लाभकारी स्वामी दोनों को संयुक्त अरब अमीरात में निवासी होना चाहिए। दोनों पक्षों के मूल पहचान दस्तावेजों को एकत्र और सत्यापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर मालिक पैसे भेजना चाहता है तो उसके लिए कामगार का हस्ताक्षर और एक लेटर बनवाना जरूरी है।