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कामगारों के लिए खुशखबरी, 3 साल के बजाए अब 1 साल के बाद करा सकते हैं Work Visa को ट्रासंफर

कुवैत से एक बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर वर्क परमिट के साथ लाए गए कामगारों के कार्य वीजा के ट्रान्सफर के संबंध में हैं। दरअसल, जनशक्ति के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण के महानिदेशक अहमद अल-मूसा ने एक सर्कुलर जारी किया है और ये सर्कुलर नंबर (375) है।

सर्कुलर नंबर (375) के अनुसार, नियोक्ताओं द्वारा वर्क परमिट के साथ लाए गए कामगारों के लिए कार्य वीजा ( Work Visa) के हस्तांतरण के संबंध में वर्ष 2021 के लिए जारी किया गया है।

कामगारों के लिए खुशखबरी, 3 साल के बजाए अब 1 साल के बाद करा सकते हैं Work Visa को ट्रासंफर

वहीं इस सर्कुलर के अनुसार, अल-मूसा ने एक प्रेस बयान में कहा कि इस निर्णय के अनुसार, वर्क परमिट को तीन साल के बजाय वर्क परमिट जारी करने की तारीख से एक वर्ष की सेवा के बाद ट्रान्सफर किया जा सकता है जो नियोक्ता के प्रायोजक से अनुमोदन के अधीन है, शर्तें इस संबंध में पीएएम द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाना है और इस बात की जानकारी  अल अनबा की रिपोर्ट में दी गयी है।

वहीं यह निर्णय महामारी की इस अवधि के दौरान श्रम बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है और अगली सूचना तक रहेगा।