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अगर हो गया रेजिडेंस वीजा Expire तो फ्रिक्र की बात नहीं….भारत, पाकिस्तान से लौट सकते हैं दुबई

दुबई एक्सपायर रेजिडेंस वीजा धारकों के पास भारत, नेपाल, नाइजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और युगांडा से अरब अमीरात वापस लौटने के लिए 10 नवंबर तक का समय है। इस बात की जानकारी दुबई स्थित एयरलाइन फ्लाई दुबई ने सोमवार को अपनी वेबसाइट दी है।

फ्लाईदुबई का कहना है कि भारत और पाकिस्तान सहित छह देशों के प्रवासियों को दुबई द्वारा जारी निवास वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद 10 नवंबर तक दुबई लौटने की अनुमति दी गई है।सोमवार को गल्फ न्यूज को दिए एक बयान में, दुबई के रेजीडेंसी और विदेश मामलों के महानिदेशालय (जीडीआरएफए) ने कहा कि कोविड ​​-19 के कारण विदेशों में फंसे कुछ प्रवासियों के निवास वीजा की अवधि बढ़ा दी गई है।

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जीडीआरएफए ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रायोजक के अनुरोध पर रेजीडेंसी फाइल को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।एयरलाइन ने यह स्पष्ट किया कि नियम दुबई द्वारा जारी यूएई निवासी वीजा पर लागू होता है जो 20 अप्रैल 2021 और 09 नवंबर 2021 के बीच समाप्त हो गया है या समाप्त हो जाएगा।

हालांकि, दुबई द्वारा जारी वीजा वाले यूएई के निवासियों के लिए एक्सपायरी की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी, जो 6 महीने से अधिक समय तक यूएई से बाहर रहे हैं, अगर वे 20 अक्टूबर 2020 से पहले चले गए हैं।

हालांकि एयरलाइ की तरफ से यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि शारजाह और अबू धाबी जैसे अन्य अमीरात द्वारा जारी निवास वीजा रखने वाले प्रवासियों पर भी यही नियम लागू होता है या नहीं। हालांकि, एयरलाइन स्पष्ट करती है कि दुबई के अलावा किसी अन्य अमीरात द्वारा जारी वैध यूएई निवास वीजा रखने वाले प्रवासियों को uaeentry.ica.gov.ae से यात्रा अनुमोदन लेना आवश्यक है। वे अपने वीजा की वैधता की जांच smartservices.ica.gov.ae पर भी कर सकते हैं।

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जानकारी के अनुसार, यूएई ने इस साल की शुरुआत में राजनयिक पासपोर्ट धारकों, अमीरात, गोल्डन वीजा धारकों आदि के लिए सीमित छूट के साथ अप्रैल में छह देशों भारत, नेपाल, नाइजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और युगांडा के सभी यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं ये प्रतिबंध उन सभी पर भी लागू होता था जो आने से पहले 14 दिनों में इन देशों में थे।

हालांकि 5 अगस्त के बाद यूएई अथारिटी की तरफ से यात्रा प्रतिबंधों में कुछ छूट दी गई, लेकिन कई शर्तें भी लागू की गई थी। वहीं वर्तमान में दुबई एयरपोर्ट पर आने वालों के लिए कुछ शर्ते हैं। ये सभी अपडेट विशेष रूप से केवल दुबई की यात्रा के लिए और दुबई द्वारा जारी निवासी वीजा वाले निवासियों पर लागू होते हैं।

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दुबई द्वारा जारी वैध वीजा रखने वाले निवासी निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और युगांडा से दुबई की यात्रा कर सकते हैं और 5 अगस्त को या उसके बाद जारी एक मान्य GDRFA अनुमोदन की मंजूरी लेनी पड़ेगी।

यात्रा के 48 घंटों के भीतर एक मुद्रित नकारात्मक COVID-19 PCR परीक्षा परिणाम (एक QR कोड प्रदर्शित करना) अंग्रेजी या अरबी में ले जाना। ऐसा परीक्षण प्रस्थान के देश में अनुमोदित चिकित्सा परीक्षण सुविधाओं से होना चाहिए। इसी के साथ बोर्डिंग के 6 घंटे के भीतर एयरपोर्ट पर रैपिड पीसीआर, आरटी पीसीआर, आईडी नाउ या मॉलिक्यूलर टेस्ट से गुजरना होगा। साथ ही ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर उपलब्ध COVID19 – DXB स्मार्ट ऐप डाउनलोड करना होगा। जबकि दुबई स्थित एयरलाइंस ने इस महीने की शुरुआत में पुष्टि की थी कि बोर्डिंग के लिए टीकाकरण प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी, सभी यात्रियों के लिए जीडीआरएफए की मंजूरी आवश्यक है।

वहीं यूएई के नागरिकों और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रस्थान के दौरान पीसीआर परीक्षण की आवश्यकता से छूट दी गई है। हालांकि, संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों को दुबई पहुंचने पर पीसीआर परीक्षण करने की आवश्यकता होगी, भले ही वे प्रस्थान के देश से नकारात्मक टेस्ट परिणाम रखते हों।

दुबई स्थित वाहक अमीरात की वेबसाइट अपने यात्रा नियमों में स्पष्ट करती है कि “दुबई एक्सपो 2020” द्वारा प्रायोजित यूएई वीजा वाले यात्रियों को दुबई में प्रवेश करने के लिए जीडीआरएफए की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।