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UAE में कामगारों को मिलेगा दोपहर 12:30 से 3 बजे तक MIDDAY break, जानिए कब से लागू होगा नियम

UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने एक बड़ी घोषणा करी है और ये घोषणा कामगारों के काम को लेकर है। दरअसल, UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने जानकारी दी है 15 जून से 15 सितंबर तक परियोजना और निर्माण स्थलों पर कामगारों के लिए दोपहर का अवकाश (मिड डे ब्रेक) दिया जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार, गर्मियों के दौरान UAE में midday ब्रेक दोपहर 12:30 से 3 बजे तक सीधी धूप में काम नहीं करने दिया जाएगा। यह कामगारों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने और गर्मी के महीनों के दौरान उच्च तापमान के जोखिम के बचाने के लिए है।

UAE में कामगारों को मिलेगा दोपहर 12:30 से 3 बजे तक MIDDAY break, जानिए कब से लागू होगा नियम

वहीं MoHRE में निरीक्षण मामलों के कार्यवाहक सहायक अपर सचिव मोहसिन अल नस्सी ने कहा कि इस नियम से कामगारों के हीट थकावट और हीट स्ट्रोक के जोखिम के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है।

वहीं midday ब्रेक का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर प्रति कर्मचारी Dh5,000 का प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाएगा। कई श्रमिकों के मध्याह्न अवकाश का उल्लंघन करते हुए काम करने के मामले में, अधिकतम 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

UAE में कामगारों को मिलेगा दोपहर 12:30 से 3 बजे तक MIDDAY break, जानिए कब से लागू होगा नियम

इसी के साथ अल नसी ने निजी क्षेत्र की कंपनियों की सकारात्मक भूमिका और समर्थन की प्रशंसा की, जिन्होंने वर्षों से मध्याह्न के अवकाश को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। वहीं उन्होंने कहा कि निर्दिष्ट समय पर कार्य प्रतिबंध का पालन करने के महत्व के बारे में कामगारों और नियोक्ताओं को शिक्षित करने पर केंद्रित विभिन्न जागरूकता पहल देश भर में संबंधित संस्थाओं के सहयोग से लागू की जाएंगी।

इसी के साथ कोई भी कामगार या अन्य लोग मंत्रालय के कॉल सेंटर के माध्यम से 600590000 पर सोमवार से शनिवार, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रतिबंध के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं। ये सुविधा कई भाषाओं में है। इसके अलावा प्राधिकरण के ऐप पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।