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UAE में बदल जाएगा पासपोर्ट से जुड़ा ये नियम, प्रवासियों को नहीं पड़ेगी रेजीडेंसी वीजा के मुहर की जरूरत

UAE में प्रवासियों को जल्द ही अपने पासपोर्ट पर रेजीडेंसी वीजा की मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और यह 11 अप्रैल के बाद जारी रेजिडेंसी दस्तावेजों पर लागू होगा।

जानकारी के अनुसार, फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि निवासियों की एमिरेट्स आईडी (Emirates ID) को उनके निवास (residency) के रूप में गिना जाएगा क्योंकि एमिरेट्स आईडी (Emirates ID) में निवास से संबंधित सभी जरुरी जानकारी होती है। वहीं ये भी कहा गया है कि एयरलाइंस रेजिडेंट्स एमिरेट्स आईडी (Emirates ID) और पासपोर्ट नंबर के जरिए रेजिडेंसी (residency) वेरिफाई कर सकेगी।

UAE में बदल जाएगा पासपोर्ट से जुड़ा ये नियम, प्रवासियों को नहीं पड़ेगी रेजीडेंसी वीजा के मुहर की जरूरत

वहीं इस कदम का उद्देश्य देश में लोगों को दी जाने वाली सेवाओं को अपग्रेड करना है और यह इस साल की शुरुआत में जारी कैबिनेट प्रस्ताव पर आधारित है।

आपको बता दें, रेजीडेंसी वीज़ा एक ऐसा स्टिकर है, जिस पर प्रवासियों के मेडिकल परीक्षण के बाद उनके पासपोर्ट पर मुहर लगाई जाती है। यह दो-, तीन-पांच या 10 साल की अवधि के लिए जारी किया जाता है, जो एक निवासी के पास वीजा पर निर्भर करता है।

UAE में बदल जाएगा पासपोर्ट से जुड़ा ये नियम, प्रवासियों को नहीं पड़ेगी रेजीडेंसी वीजा के मुहर की जरूरत

इसके अलावा अगर आपने हाल ही में अपने परिवार के वीज़ा, विज़िट वीज़ा या संयुक्त अरब अमीरात में रोज़गार वीज़ा के लिए आवेदन किया है, तो आपको वीज़ा आवेदन की स्थिति पर नज़र रख सकते हैं। यूएई सरकार द्वारा विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधाएं हैं, जिनका उपयोग आप अपने वीज़ा आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।

यूएई सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यदि आपने अबू धाबी, शारजाह, अजमान, उम्म अल क्वैन, रास अल खैमाह या फुजैरा के लिए वीजा के लिए आवेदन किया है, तो आप संघीय प्राधिकरण की अधिकारिक वेबसाइट पर अपने वीजा आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं।

यहां आपको ‘अनुरोध संख्या’ या आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी। एक बार जब आप आवेदन संख्या दर्ज करते हैं, तो सिस्टम आपको वीज़ा आवेदन की स्थिति के बारे में एक अपडेट देगा। यदि आपने दुबई वीजा के लिए या दुबई में आमेर केंद्रों के माध्यम से आवेदन किया है, तो आप अपने वीजा आवेदन को रेजीडेंसी और विदेशी मामलों के सामान्य निदेशालय-दुबई के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल बेवसाइट पर जाना होगा।