Placeholder canvas

UAE: प्रवासी को कंपनी का कार बेचना पड़ा महंगा, कोर्ट का फैसला..अब देने होंगे Dh80,000 का मुआवजा

अबू धाबी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में एक मामला आया है और ये मामला प्रवासी द्वारा कम्पनी की कार को बेचने का है जिसके बाद अब प्रवासी को Dh80,000 का मुआवजा देना होगा। दरअसल, UAE में एक पूर्व नियोक्ता का कम्पनी से काम का कॉन्ट्रैक्ट के अंत में बिना कंपनी के मंजूरी के कंपनी की कार बेच दी और जिसके बाद कोर्ट ने Dh80,000 का भुगतान करने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार, आधिकारिक अदालती दस्तावेजों में कहा गया है कि कंपनी ने कर्मचारी के नाम पर कार को रजिस्टर की थी और कंपनी के कर्तव्यों को निभाने के लिए उसे सौंप दिया था। वहीं उस व्यक्ति को नौकरी समाप्त होने के बाद कार प्रबंधन को कार वापस देनी थी लेकिन इसके बजाय, उसने कंपनी की जानकारी और सहमति के बिना कार को बेच दिया।

UAE: प्रवासी को कंपनी का कार बेचना पड़ा महंगा, कोर्ट का फैसला..अब देने होंगे Dh80,000 का मुआवजा

यह जानकारी प्राप्त करने के बाद कि कर्मचारी ने प्रबंधन की स्वीकृति के बिना कार को बेच दिया, नियोक्ता ने वाहन के मुआवजे में Dh110,000 की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। वहीं कारों में विशेषज्ञता वाले एक इंजीनियरिंग विशेषज्ञ की एक रिपोर्ट, जिसे कोर्ट द्वारा सौंपा गया था, उसमे बताया गया कि दो कर्मचारी का कंपनी के साथ फरवरी 2020 तक एक कॉन्ट्रैक्ट थे।

वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहन को कंपनी ने एक कार डीलर से चेक का उपयोग करके खरीदा था और फिर इसे कर्मचारी के नाम पर पंजीकृत किया। कर्मचारी ने कंपनी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कार का इस्तेमाल किया, लेकिन ये उसका वाहन नहीं था।

वहीं कर्मचारी इस बात का कोई सबूत नहीं पेश कर सका कि उसने कार के मूल्य का भुगतान कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कर्मचारी के बेचे जाने तक कार का बाजार मूल्य Dh80,000 था।

इसी के साथ सभी पक्षों की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने कंपनी को मुआवजे के रूप में वादी को कार का वर्तमान मूल्य और निर्णय की तारीख से 4 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया, जब तक कि वह भुगतान पूरा नहीं कर लेता। इसके साथ ही अब कर्मचारी को कंपनी के कानूनी खर्चों के लिए भी भुगतान करना पड़ेगा।