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UAE ने की बड़ी घोषणा, विदेशी नागरिकों के लिए व्यवसायों के 100% ओनरशिप की दी अनुमति

यूएई से एक बड़ी खबर सामने आई है खबर है कि यूएई ने विदेशी नागरिकों के लिए व्यवसायों के 100% ओनरशिप की अनुमति दी है। जानकारी के अनुसार, UAE ने 1 दिसंबर, 2020 से प्रवासी निवेशकों को 100 प्रतिशत ओनरशिप की अनुमति दी गई है। और यह कदम राष्ट्रपति महामहिम खलीफा बिन जायद अल द्वारा जारी एक संघीय कानून के अनुरूप है।

वहीं यूएई में लाइसेंस प्राप्त और पंजीकृत कंपनियों के विदेशी नागरिकों द्वारा लंबे समय से प्रतीक्षित 100 प्रतिशत ओनरशिप को 2020 के कैबिनेट संकल्प संख्या 16 के अनुसार अनुमति दी गई है। इसी के साथ नए कानून ने 51 लेखों में संशोधन किया और नए लोगों को जोड़ा, ज्यादातर सीमित देयता हिस्सेदारी वाली कंपनियों की स्थापना के प्रावधानों के विनियमन पर ध्यान केंद्रित किया है।  इसी के साथ संशोधन यूएई के नागरिकों के न्यूनतम प्रतिशत स्वामित्व से प्रवासी निवेशकों को छूट देते हैं।

UAE ने की बड़ी घोषणा, विदेशी नागरिकों के लिए व्यवसायों के 100% ओनरशिप की दी अनुमति

यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने कानून में संशोधन की घोषणा करते हुए कहा कि यूएई अब व्यवसायों की स्थापना के लिए एक अनुकूल जगह बन चुका है। इससे अब यहां बिजनेस को बढ़ावा के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके।

वाणिज्यिक कंपनियों के कानून के अनुसार, 2015 के कानून नंबर 2 में, विदेशी शेयरधारकों को एक ‘सीमित देयता कंपनी’ (एलएलसी) में अधिकतम 49 प्रतिशत का मालिकाना हक दिया गया, जो कि एक संयुक्त अरब अमीरात के व्यवसाय के रूप में चल रही है। इसके लिए, एक स्थानीय प्रायोजक के रूप में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए एक इमरती व्यक्ति या 100 प्रतिशत इमरती के स्वामित्व वाली कंपनी की आवश्यकता थी।

UAE ने की बड़ी घोषणा, विदेशी नागरिकों के लिए व्यवसायों के 100% ओनरशिप की दी अनुमति

संशोधित कानून प्राकृतिक और कानूनी व्यक्तियों को एक विशिष्ट राष्ट्रीयता की आवश्यकता के बिना कंपनियों को स्थापित करने की अनुमति देता है। कानून, हालांकि, कुछ कंपनियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें मंत्रिमंडल के फैसलों के आधार पर बाहर रखा गया है और जो संघीय या स्थानीय सरकारों या उनकी सहायक कंपनियों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली हैं।