Placeholder canvas

यूएई के कैबिनेट ने दी ‘नागरिक और वाणिज्यिक लेनदेन के साक्ष्य कानून’ में संशोधन की मंजूरी

UAE से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि यूएई मंत्रिमंडल ने एक बैठक आयोजित करी और इस बैठक में दुबई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने संघीय डिक्री-कानून और वाणिज्यिक लेनदेन में संशोधन को मंजूरी दी है।

दुबई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने संघीय कानून के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए संघीय डिक्री-कानून और वाणिज्यिक लेनदेन जारी करने को मंजूरी दी है।

इसके अलावा उन्होंने नोटरी पब्लिक प्रोफेशन को विनियमित करने वाले कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए एक संघीय कानून जारी करने को भी मंजूरी दी। वहीं कैबिनेट के विधान ग्राहकों के लिए सेवाओं के प्रावधान को सुविधाजनक बनाएंगे और गोपनीयता, गति और लचीलापन सुनिश्चित करते हुए मुकदमेबाजी और नोटरी सार्वजनिक सेवाओं के ई-सरकार संस्करणों को अपनाकर सरकारी सेवाओं के स्मार्ट डिजिटल परिवर्तन को पूरा करने के लिए देश के दृष्टिकोण को प्राप्त करेंगे।

‘लॉ इन एविडेंस ऑन सिविल एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शंस’ में संशोधन में साक्ष्य से संबंधित प्रक्रियाओं में दूरस्थ संचार प्रौद्योगिकियों की शुरूआत शामिल है। इसी के साथ संशोधनों में डिजिटल हस्ताक्षर और दस्तावेजों को अपनाना भी शामिल है, और ई-सुनवाई के मिनटों को वैधता प्रदान करता है जो गवाह गवाही देता है, साथ ही न्यायाधीशों के फैसले, हस्ताक्षरित नोटरी दस्तावेज और अन्य संबंधित प्रावधान भी है।

इसी के साथ व्यवसाय का अभ्यास करने, लेन-देन करने, और प्रासंगिक प्रक्रियाओं में आधुनिक तकनीकों और ई-लेन-देन का उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित और स्थायी वातावरण बनाने के सरकार के प्रयासों के हिस्से के रूप में, संघीय कानून में संशोधन में नोटरी पब्लिक प्रोफेशन को विनियमित करने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जैसे सभी पक्षों के लिए साक्ष्य देने की प्रक्रिया को सरल बनाना और सभी नोटरी सार्वजनिक प्रक्रियाओं में ई-लेनदेन के उपयोग को सक्षम करना है।

वहीं संशोधन मेमो के निर्माण और पहचान के प्रमाण के सत्यापन के साथ-साथ पंजीकरण, हस्ताक्षर और शुल्क के भुगतान की भी सुविधा प्रदान करते हैं। न्याय मंत्री नोटरी पब्लिक वर्क में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को सक्षम करने के लिए आवश्यक संकल्प जारी करेंगे। इसी के साथ संशोधनों में यह भी कहा गया है कि ई-हस्ताक्षर और ई-दस्तावेजों को मंजूरी दी जाएगी और साक्ष्य कानून में उल्लिखित आधिकारिक दस्तावेजों के रूप में माना जाएगा। और संशोधनों के तहत, दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाया और बचाया जाना चाहिए, और गोपनीय रखा जाएगा और मंत्रालय में नोटरी पब्लिक के संबंधित प्रशासन से अनुमति के बिना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से परिचालित, कॉपी या हटाया नहीं जा सकता है।